Cabinet Decision
   

No.193/2017-PUB 25th February 2017

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

·   राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी प्रदान

हि.प्र. मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में राज्यपाल द्वारा  हिमाचल प्रदेश की 12वीं विधानसभा के 14वें सत्र के उद्घाटन अवसर पर दिए जाने वाले सम्बोधन के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई। 

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने की।

बैठक में कांगड़ा जिला के नगरोटा-बगवां स्थित राजीव गांधी इंजीनियरिंग कालेज में वास्तुकार स्नात्तक में पांच वर्षीय कोर्स आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिले के चोपाल के गांव पडगेया में आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में आयुर्वेद विभाग में रोगी कल्याण समितियों के अंतर्गत अनुबंध आधार पर नियुक्त स्टॉफ नर्सों को नियमित करने की भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला के काया-चिकित्साप्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रवक्ताओं के दो पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकारजोगिन्द्रनगर स्थित आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान महाविद्यालय में नियमित आधार पर प्राचार्य का एक पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद निदेशालय में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पद भरने तथा लिपिकों के दो पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक में परिवर्तित करने का निर्णय लिया।

बैठक में सिरमौर जिले के पशु औषधालय जाखना (जामना) को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 

कांगड़ा जिले के परागपुर में नया उप-तहसील कार्यालय खोलने का भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा सत्र 2017-18 से ऊना जिले के विधानसभा क्षेत्र चिंतपूर्णी के राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाकटोहर खुर्द के अधिग्रहण को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने धर्मशाला में परिधि गृह के नये खंड का निर्माण करने का निर्णय भी लिया।

 

बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मॉडल पर सड़क परियोजनाओं में सड़क सुरक्षा ऑडिट के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। यह इसलिए किया गया ताकि सभी सड़कों के डिजाइननिर्माण तथा परिचालन स्तर पर तीसरे पक्ष द्वारा सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाए तथा सड़क नेटवर्क को उपयोगकर्ता के अनुकूल सुनिश्चित बनाया जा सके।  

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अध्यादेश2017 के स्थान पर हिमाचल प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक2017 को मंजूरी प्रदान की जिसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्तमंत्रिमंडल ने वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुमान को भी स्वीकृति प्रदान की।

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