Cabinet Decision
   

733/2016-Pub25th July 2016

हि.प्र.मंत्रिमंडल द्वारा जल विद्युत नीति-2006 में संशोधन की स्वीकृति

लोहा एवं इस्पात पर अतिरिक्त माल कर, सीएनजी तथा एन्टी हेल नेट पर वैट में कटौती
मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत नीम्बू प्रजाति के फलों के प्रापण का निर्णय
600 पद भरने को स्वीकृति प्रदान
झण्डूता में नया एसडीएम कार्यालय व मतियाणा में आईपीएच मण्डल खोलने को स्वीकृति
हि.प्र. मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में जल विद्युत नीति-2006 में कुछ बदलाव एवं संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायतों सहित विभिन्न विभागों से स्वीकृतियां /अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये ऊर्जा उत्पादकों को अब प्रस्ताव संबंधित उपायुक्तों को प्रस्तुत करने होंगे। परियोजना पूरी होने में हुए विलंब को माफ करने के लिये अनेक उप-नियम जोड़ें गए हैं, जिनमें अधिकार क्षेत्र में बदलाव को लेकर देरी, जहां उपयुक्त हो, राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड से स्वीकृतियां प्राप्त करने में देरी, विदेश मंत्रालय द्वारा शर्तों के संदर्भ (टीओआर) प्रदान करने में देरी, पर्यावरण तथा वन एवं सरकारी भूमि के परिवर्तन की स्वीकृतियां प्रदान करने में विलंब तथा स्थानीय लोगों/स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न मांगों तथा प्रबंधन को धमकियां देने के परिणामस्वरूप होने वाला विलंब इत्यादि शामिल हैं। 
बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने की। 
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के बजट आश्वासन के अनुरुप लोहा तथा इस्पात पर मौजूदा अतिरिक्त माल कर को 7.50 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 5 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उत्पादकों को बाजार में आई मंदी से राहत मिलेगी।  
बैठक में सीएनजी पर मौजूदा वैट को 13.75 प्रतिशत से घटाकर इसे 5 प्रतिशत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। एन्टी हेल नेट पर मूल्य बर्धित कर (वैट) को घटाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में यह कर 13.75 प्रतिशत है। इससे बागवानी क्षेत्र में समृद्धि आएगी। 
मंत्रिमण्डल ने मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत नीम्बू प्रजाति के फलों (किन्नू, मालटा, गलगल तथा संतरा) का 21 नवम्बर, 2016 से 15 फरवरी, 2017 तक प्रापण करने का निर्णय लिया। नीम्बू प्रजाति के फलों में ग्रेड-बी के फलों का 500 मीट्रिक टन तक 6.50 रुपये प्रति किलो जबकि ग्रेड सी के फलों का प्रापण 6 रुपये प्रति किलो की दर से किया जाएगा। इसी प्रकार 100 मीट्रिक टन तक गलगल का प्रापण 5 रुपये प्रति किलो की दर से किया जाएगा। किन्नू, मालटा तथा संतरे के लिये हैण्डलिंग चार्जिज 2.65 रुपये प्रति किलो जबकि गलगल के लिये यह शुल्क एक रुपये प्रति किलो करने को मंजूरी प्रदान की। 
पदों का सृजन/सरकारी नौकरियां
मंत्रिमण्डल ने उच्च शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 300 पदों को भरने का निर्णय लिया। 
बैठक में आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेद फार्मासिस्टों के 150 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
बैठक में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 100 पदों को भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की। इन पदों में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत बैच वाईज भरे जाएंगें।
मंत्रिमंडल ने आयुर्वेदिक विभाग में रोगी कल्याण समिति द्वारा अनुबंध आधार पर कार्यरत 7 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में बी.डी.ओ. श्रेणी के पांच एक्स कैडर पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में सीधी भर्ती के तहत स्टेनो-टाईपिस्ट के दो पदों को भरने की स्वीकृति। 
बैठक में किन्नौर जिला के पूह स्थित एडीएम कार्यालय में रिक्त पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। 
बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से खाद्य एवं आपूर्ति के जिला निरीक्षक के एक पद को भरने की स्वीकृति दी।
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग में चालकों के सात पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में स्वीपर-कम-पीयन के पांच पदों को सृजित करने को स्वीकृति।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में अनुबंध आधार पर पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिक) के एक पद व एनआईसी में आउटसोर्सिंग द्वारा सिस्टम एनेलिस्ट के एक पद को भरने का निर्णय लिया गया।
उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रबधक के दो पदों को भरने का निर्णय।
जल विद्युत क्षेत्र
मंत्रिमंडल ने फलोजन रिन्यूवल एनर्जी प्रा. लि. को कुल्लू जिला के फाटी जरी कोठी में 1.2 मैगावाट की लघु विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए पट्टे पर भूमि उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में चंबा जिला के चुराह में नानल जल विद्युत कंसलटेंसी प्रा. लि. को 3 मैगावाट की हिसरुंड जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने चिनाब घाटी में जल विद्युत परियोजना के लिए अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदाओं के नियमों एवं शर्तों में छूट देने का निर्णय लिया। यह निर्णय इसलिए किया गया है ताकि चिनाब घाटी में आवंटित जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने के उपरांत प्रथम 12 वर्षों के लिए राज्य के अपने निशुल्क ऊर्जा अधिशुल्क की हिस्सेदारी में से निशुल्क ऊर्जा मात्रा के अंतर की भरपाई की जा सके ताकि ऋण व वित्त पोषण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके तथा इस अंतर को आगामी 18 वर्षों समान दर से वसूला जाएगा। 
शिक्षा क्षेत्र
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की अगस्त 2015 में की गई घोषणाओं के अनुरूप शिमला जिले की ठियोग तहसील में श्री विशिष्ठ संस्कृत विद्यापीठ ‘तुंगश’ को सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया।
बैठक में अनुबंध आधार पर प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में आचार्यों के 9 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। 
मंत्रिमण्डल के अन्य निर्णयः
बैठक में शिमला जिले के मतियाना में नए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल के सृजन तथा झंडूता में नया उप मंडलाधिकारी (ना) कार्यालय सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 
बैठक में कांगड़ा, ऊना जिले के हरोली, मंडी जिले के पधर तथा सोलन जिले के बद्दी में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप नये उप रोजगार कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। 
कुल्लू जिले के गहर जाच्छ (गडासा मेला) को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप विभिन्न प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में टेढ़ा मंदिर को ज्वालाजी मंदिर न्यास के तहत लेने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के चचियां, मंडी जिले के सयांज बागरा व पंडोह के पशु औषधालयों को पशु अस्पतालों में आवश्यक स्टाफ सहित स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी जिले के संधोल स्थित केन्द्रीय विद्यालय संगठन को पट्टे पर भूमि उपलब्ध करवाने को स्वीकृति प्रदान की गई। 
मंत्रिमंडल ने स्थानीय क्षेत्र अधिनियम 2010 के तहत हिमाचल प्रदेश माल प्रवेश कर  की कर अनुसूची में संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। 
 
 

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