Cabinet Decision
   

617/2016-Pub 22th June 2016

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में जलापूर्ति एवं मल निकासी से सम्बन्धित सभी समेकित सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम शिमला के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता (सिचंाई एवं जन स्वास्थ्य) के अधीन अलग नाम से ‘ग्रेटर शिमला जलापूर्ति एवं मल निकासी’ (जीडब्ल्यूएस एंड एससी) वृत्त सृजित करने का निर्णय लिया गया। 
तकनीकी अनुश्रवण समूह मुख्य सचिव के अधीन होगा, जो इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे और इसके 10 अन्य सदस्य भी होंगे।
बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने की। 
‘ग्रेटर शिमला जलापूर्ति एवं मल निकासी प्रणाली’ में नगर निगम शिमला तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के जलापूर्ति एवं सीवरेज वृत्त शिमला के पास उपलब्ध अधोसरंचना का समावेश होगा। जीडब्ल्यूएस एंड एससी के अधीक्षण अभियन्ता (सिचंाई एवं जन स्वास्थ्य) नगर निगम में उनके आवश्यक स्टाफ सहित सेकंडमंेट आधार पर कार्य करेंगे। 
वृत्त के दो मण्डल होंगे, जिनमें पहला जल उत्पादन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट और जल वितरण एवं सीवरेज नेटवर्क शामिल हैं।
नगर निगम का स्वास्थ्य अधिकारी जल की गुणवत्ता की अनुश्रवण एवं निगरानी प्रभारी होंगे तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम शिमला को हस्तांरित जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को नियंत्रित करंेगे। 
इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा नगर निगम शिमला के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। विश्व बैंक चिन्हांकन मिशन ने हाल ही में जून, 2016 में अपने  शिमला प्रवास के दौरान सहमति जताई थी कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम शिमला में स्थापित की जाने वाली ‘रिंग फेंसड ’डब्ल्यूएसएस सेवाओं के लिए नगर निगम और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन/सेवा अनुबंध का प्रारूप तैयार करने के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं लेेगा। 
मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2016-17 के लिए बजट घोषणा के अनुरूप पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों एवं स्टाफ के मानदेय की दरों में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्य क्रमशः 3500 रुपये व 3000 रुपये प्रति माह मानदेय प्राप्त करेंगे। 
मंत्रिमण्डल ने 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले 663 से अधिक तकनीकी सहायकों को दिहाड़ीदारों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। अनुबंध आधार पर छः वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सहायकों का पदनाम पंचायत सचिव (अनुबंध आधार) करने को भी स्वीकृति दी गई। जिला परिषद कैडर के 31 मार्च, 2016 को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 165 अनुबंध पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने धर्मशाला में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए एसपीवी के सृजन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने एवं मिशन क्रियान्वयन में स्वतंत्र संचालन एवं स्वायतता सुनिश्चित करना है। 
एसपीवी परियोजनाओं का अनुमोदन एवं स्वीकृत करेगी तथा स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को क्रियान्वित करेगी और संसाधनों का उचित इस्तेमाल करेगी। मुख्य नीति निर्णय लेने के लिए कांगड़ा के मण्डलायुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता में एसपीवी की एक शासकीय निकाय होगी। इसमें महापौर, उप महापौर तथा अन्यों के अतिरिक्त भारत सरकार से एक नामित सदस्य भी होगा। 
कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत शहरी स्तर पर एसपीवी एक सीमित कम्पनी होगी, जिसमें राज्य तथा यूएलबी 50ः50 के अनुपात में इक्विटी शेयर सहित इसके संरक्षक होंगे। 
स्वास्थ्य क्षेत्र
मंत्रिमण्डल ने समझौते की शर्तों को मानते हुए मण्डी जिले के नेरचैक स्थित ईएसआईसी मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल राज्य सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया। सरकार पांच किस्तों में 285.83 करोड़ रुपये की ब्याजमुक्त शेष देनदारी को अदा करेगी। 
बैठक में किन्नौर जिले के यंगपा-दो में स्वास्थ्य उप केन्द्र तथा छितकुल व निगुलसेरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।
सिरमौर जिले के गांव दियोठी-मझगांव और गांव ताली भुज्जल में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने तथा सोलन जिले के चनाल माजरा में एचएससी खोलने को भी मंत्रिमण्डल ने मंजूरी प्रदान की। 
शिक्षा क्षेत्र
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के मझीण में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने सहित नया राजकीय डिग्री काॅलेज खोलने का निर्णय लिया। मण्डी जिले के कोटली में भी राजकीय महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में शिमला जिला के रंसार (जांगला) में नया खण्ड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। कुल्लू के फलियाणी तथा बंजार के रोपा गांव में नए प्राथमिक पाठशाला खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
तकनीकी शिक्षा निदेशालय के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने विभागाध्यक्ष (सीसीडीसी) के पदनाम को उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा) करने, तकनीकी शिक्षा उप निदेशक के एक पद का सृजन तथा अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के चार पदों का सृजन एवं इन्हें भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई। 
कांगड़ा जिले के बाला खरोट (परौर) में होटल प्रबन्धन एवं केटरिंग टेक्नोलाॅजी संस्थान स्थापित करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया।
पदों का सृजन/भरना
मंत्रिमण्डल ने अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफैसरांे (काॅलेज कैडर)े के 244 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। राज्य के सभी काॅलेजों में संगीत अध्यापकों के पद सृजन को भी मंजूरी दी। 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर सुपरवाइजरों के 159 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों के 24 पद तथा आउटसोर्स आधार पर डाटा एंट्री आप्रेटरों के 18 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। 
चैधरी सरवण कुमार हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 20 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई। हि.प्र. विधानसभा में विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई।
हि.प्र. सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के 10 पद सृजित करने की मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी।
विभिन्न विभागों में पात्र आशुटंककों में से सेकंडमेंट आधार पर जूनियर स्केल स्टैनोग्राफरों के 8 रिक्त पदों को भरने को स्वीकृति दी गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जिला समन्वयक के 12 पदों तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के भी 12 पदों के आउटसोर्स आधार पर सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई।
बैठक में उद्योग विभाग के रेशम पालन विंग में दिहाड़ी पर माली/बेलदार के 10 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमण्डल ने मत्स्य पालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने की मंजूरी दी। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणियों के छः पदों तथा एक डार्क रूम अटेंडेंट के पद को स्वीकृति प्रदान की गई। 
मंत्रिमण्डल ने राज्य सतर्कता एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में दिहाड़ी पर चालकों के छः रिक्त पद भरने को मंजूरी प्रदान की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसील कल्याण अधिकारियों के चार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। हिप्पा में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के चार पद भरने की भी बैठक में मंजूरी दी गई।
बैठक में हिमाचल प्रदेश स्टाफ चयन आयोग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के चार पद तथा चालक का एक पद भरने को भी मंजूरी दी गई। लोकल एकाउंट एवं आॅडिट विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद भरने की भी बैठक में स्वीकृति दी गई। कोषागार, लेखा एवं लाॅटरी में सहायक प्रोग्रामर (आईटी) का एक पद सृजित करने एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
मंत्रिमण्डल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद तथा अंशकालीन सफाई कर्मचारी के नो पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। 
बैठक में जेल एवं कोरेक्शनल सेवाएं विभाग में उप पुलिस महानिरीक्षक का एक पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला में सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान/टाॅक्सीकाॅलोजी मण्डल) का एक पद भरने की मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति दी। सुन्दरनगर स्थित विशेष क्षमता वाले बच्चों के संस्थान में क्राफ्ट अध्यापक का एक रिक्त पद भरने को मंजूरी दी। हि.प्र. राज्य महिला आयोग में  कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) का एक पद भरने की भी बैठक में स्वीकृति दी गई। महाधिवक्ता के कार्यालय में वाहन चालक का एक पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर के कार्यालय में जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर का एक पद भरने को भी मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की।
 
अन्य निर्णय
बैठक में हि.प्र. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को 10 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई, जो बोनस अधिनियम 2014-15 के अन्तर्गत नहीं आए। 
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के उप-मोहाल बाग में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सतर्कता ब्यूरो (आई.बी) के नाम पर भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में चम्बा जिले के कंडा में राजकीय पाॅलीटैक्निक बनीखेत का नाम बदलकर राजीव गांधी राजकीय पाॅलीटैक्निक बनीखेत करने को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले के साच (पांगी) में उप-तहसील खोलने तथा सिहूंता में उप-तहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में आउटसोर्स आधार पर सफाई सेवाओं के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, आउटसोर्स आधार पर दो मेट की सेवाएं लेने की भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम शिमला की हिस्सेदारी पूंजी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये करने तथा ब्लाॅक सरकार गारंटी को 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में शौर्य पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने तीर्थन नदी, उसकी सहायक नदियों व उप सहायक नदियों पर स्थापित होने वाली लघु जल विद्युत परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया।
बैठक में सोलन जिले के नालागढ़ (दिरांेवाल) में उप-जेल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के मण्डली में बीहरू कलां में उप-तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में नूरपूर में नियमित पशु औषधालय खोलने व इसके लिए अनुबन्ध आधार पर पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उपमण्डल पशु अस्पताल मथोली में स्थानांतरित हो गया है।
म्ंत्रिमण्डल ने कांगड़ा के नियाल और सिखनारा गांवों में स्टाफ सहित नियमित पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा जिले के सुहानी, बलुगालवा, रजीयाणा तथा मण्डी जिले के दरंग में तरयामबली के पशु औषधालयों को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने ओगली तथा सनोट गांवों में नए पशु औषधालय खोलने तथा शिमला जिले के खलग, दाड़गी और मडावग के पशु औषधालयों को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। 
अधिनियम एवं नियम 
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश रीवर राफटिंग नियम, 2005 के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा नियम, 1973 के नियम 10 (1) के अन्तर्गत अनुबंध-3 और नियम 10 (3) के अन्तर्गत अनुबंध-5 की धारा (सी) के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कौशल उन्नयन के जाॅब/आऊट सोर्सिंग गारन्टी (एसयूजेओजी) योजना में संशोधन करने की भी स्वीकृति प्रदान की। 
बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 2006 के नियम में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें दिव्यांग निराश्रित महिला/कन्या विवाह के लिए परिजनों को दी जाने वाली अनुदान राशि को 25000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये करने तथा नारी सेवा सदन में रहने वाली महिलाओं की विवाह अनुदान राशि को 25000 रुपये से बढ़ाकर 51000 रुपये करने को स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. आनन्द विवाह पंजीकरण नियम, 2016 को तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शिमला नियोजित क्षेत्र के लिए अंतरिम विकास योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. जिला खनिज फांउडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक हि.प्र. कारखाने (संशोधन) नियम, 2004 को स्वीकृत प्रदान की गई।
 
 

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