Cabinet Decision
   

No. 940/2018-PUB 24th July 2018

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

 
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में 449 मेगावाट की क्षमता वाली दुग्गर जल विद्युत परियोजना को बीओओटी आधार पर 70 वर्ष की अवधि के लिए एनपीएचसी के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना विशेष उत्पादन क्षमता, निःशुल्क तथा सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। 
प्रदेश में बढ़ रही नशाखोरी को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा करते हुए मंत्रिमण्डल ने निर्देश दिए कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहभागिता से विशेष अभियान आरम्भ किया जाना चाहिए तथा पंचायतों, महिला मण्डलों, अभिभावकों, स्कूली बच्चों तथा शिक्षकों इत्यादि की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मंत्रिमण्डल ने परम्परागत भांग उगाने वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को वैकल्पिक फसलों को उगाने के प्रति प्रेरित किया जा सके। 
बैठक में पाया गया कि नशे को रोकने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साईकोट्रोपिक सबस्टांसिस एक्ट को और अधिक सख्त बनाने के लिये इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। प्रदेश में नशा बेचने वालों की धरपकड़ के लिए राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल को गठित करने पर बल दिया गया। मंत्रिमण्डल ने गृह विभाग को पड़ोसी राज्यों के साथ मुख्य निदेशक स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमण्डल ने अंतरराज्यीय नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त पुलिस ऑपरेशन आयाजित करवाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 में केवल छः बीघा भूमि की तुलना में गत छः माह के दौरान 1366 बीघा भूमि से अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 831 नशा अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध मामले दर्ज किए गए। 
प्रदेश में किसान समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना’ तथा ‘मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना’ के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत तीन या इससे अधिक किसानों के समूह को 85 प्रतिशत का अनुदान तथा जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए खेतों में सौर फेन्सिंग लगाने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत किसानों को पॉलीहाउसों की क्षतिग्रस्त पॉलीशीटों को बदलने के लिए 50 प्रतिशत के वर्तमान अनुदान के स्थान पर 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। 
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग पांच लाख चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे परिवारों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए 175 अस्पतालों का पंजीकरण किया गया है।  
मंत्रिमण्डल ने प्रथम जुलाई, 2017 से पूर्व चल रहे ठेके के कार्यां के लिए जीएसटी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने ठेकेदारों का मनोबल बढ़ाने के लिये तथा कार्यों को जल्द पूरा करने के लिये 50 लाख रुपये से अधिक की लागत के कार्यों के लिये प्रमाणित बोली दस्तावेज में प्रोत्साहन उप-नियम लागू करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ठेकेदारों को निर्माण स्थल पर मलबे को उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करने के लिए क्रशर स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि सामग्री को निर्माण कार्यों में पुनः उपयोग में लाया जा सके। बैठक में ठेकेदारों को निजी तौर पर खुले बाजार से टोर स्टील, तारकोल, सीजीआई/पीजीआई शीट्स जैसी विभिन्न सामग्री प्रापण करने की अनुमति देने को स्वीकृति प्रदान की गई। संबंधित कार्यकारी अभियन्ता द्वारा जारी परमिट के विरूद्ध ठेकेदार नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेंट का स्वयं प्रापण करेगा। ठेकेदारों को सामग्री का अपने स्तर पर प्रापण करने अनुमति दी गई है ताकि ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग के भण्डारों से आपूर्ति की कमी के चलते कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा विभिन्न कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित बनाया जा सके। 
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत तैनात किए गए कुक एवं हैल्परों के मानदेय को पहली अगस्त, 2018 से मौजूदा 1500 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। इससे 22000 लोगों को लाभ मिलेगा।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा मान्यता प्राप्त सेवानिवृत पत्रकारों को चिकित्सा आपात के मामलों में वित्तीय सहायता मौजूदा 50000 रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमण्डल ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये 1.80 लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को भी समाप्त करने का फैसला लिया है।
बैठक में राज्य के छः जिलों क्रमशः बिलासपुर, शिमला, मण्डी, कुल्लू, किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति में जिका के सहयोग से कार्यान्वित की जाने वाली ‘हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन और आजीविका सुधार’ परियोजना के कार्यन्वयन के लिये पर्याप्त श्रम शक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना से इन 6 जिलों में सतत् वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन, सतत् जैव विविधिकरण प्रबंधन एवं आजीविका सुधार में सहयोग मिलेगा।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित को अस्वीकार्य अनुपयोगी बची हुई लकड़ी को निकालने तथा इसके उपयोग के लिये नीति निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। बचे हुए पेड़ों की अनुपयोगिता के कारण राज्य कोष को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है और बची हुई अनुपयोगी लकड़ी की उपयोगिता के लिये मंत्रिमण्डल द्वारा इन दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो न केवल वृक्षों को अवैध तरीके से हटाने को रोकेगें, बल्कि विभिन्न विभागों को विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये वांछित इमारती व बालन लकड़ी भी उपलब्ध करवाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार नये आवासीय भवनों अथवा गौशालाओं के निर्माण तथा उनके रखरखाव में प्रयोग के लिये टी.डी. अधिकारों के अंतर्गत केवल अनुपयोगी लकड़ी की ही अनुमति होगी।
मंत्रिमण्डल ने चीड़ व पाईन की पत्तियों को वनभूमि से एकत्र करने व हटाने के लिये नीति को मंजूरी प्रदान की ताकि इनका उपयोग चीड़-पाईन पत्ती आधारित लघु उद्योगों की स्थापना के लिये किया जा सके। इससे वनों में आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा तथा उद्योगों को चीड़-पाईन पत्तियों को इंधन के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिये पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत निवेश उपदान प्रदान करेगी।
भाखड़ा बांध विस्थापितों की दीर्घकालीन मांगों के समाधान के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने विस्थापितों तथा उनके परिवारों को अधिकतम राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है तथा नीति में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालकों के तीन पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 45 पदों को भरने का निर्णय लिया है।
बैठक में चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अनुबंध आधार पर प्रयोगशाला परिचारकों के 18 पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षमों के सशक्तिकरण विभाग में हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से कंप्यूटर आप्रेटरों के 12 रिक्त पद तथा आईटी प्रोग्रेमर का एक पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में कृषि विभाग में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालकों के 10 रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के छः पद भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर के पशु औषद्यालय घुवाण्डल को आवश्यक स्टाफ सहित पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत दगोह को पुलिस स्टेशन बैजनाथ से बाहर कर इसे पुलिस स्टेशन लम्बागांव के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया ताकि इस ग्राम पंचायत के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।
 

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