Cabinet Decision
   

26th June 2018

प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय- पहला भाग

 
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हि.प्र. कराधान (ऑन सरटेन गुड्स केरिड बाय रोड) अधिनियम 1999 के तहत सभी प्रकार की सब्जियों व फलों पर लगने वाले कर को वापिस लेने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से प्रदेश के बागवानों और किसानों को भारी राहत मिलने के अतिरिक्त ट्रांसपोर्टरों को परवाणु/चक्की मोड़ बैरियरों पर सब्जियों व फलों की ढुलाई के दौरान सीजीसीआर कर के भुगतान में होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी।
बैठक में आम जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश यात्री एवं वस्तु कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लोहा एवं इस्पात, धागा व प्लास्टिक वस्तुओं पर लागू दरों से अतिरिक्त वस्तु कर (एजीटी) को कम/संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया। 
बजट घोषणा के अनुरूप मौजूदा छोटे उद्योगों पर लगने वाले विद्युत कर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के मामलों में दस प्रतिशत से सात प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया गया है। बजट आश्वासन के अनुरूप ही कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दर प्रति यूनिट एक रुपये से घटाकर 75 पैसे करने का निर्णय लिया गया। 
बैठक में प्रदेश के विशेषकर दूर-दराज क्षेत्रों के स्कूलों में चल रही अध्यापकों की कमी के दृष्टिगत शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1036 पदों तथा जेबीटी के 844 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। 
पर्यटन विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक व अन्य कुछ मुद्दों पर आधारित प्रस्तुति की समीक्षा करते हुए मंत्रिमण्डल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि प्रदेश में पर्यटन विकास की दृष्टि से नए क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित एक अन्य प्रस्तुति की समीक्षा करते हुए मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं को सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने पर बल दिया। यह भी महसूस किया गया कि शून्य बजट प्रचलन व इनपुट्स को सरलीकृत किया जाए और किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके।
मंत्रिमण्डल ने बजट आश्वासन के अनुरूप एंटी हेलगन नेट स्थापित करने पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना से प्राथमिक तौर पर प्रदेश के लघु, सीमान्त तथा महिला किसान लाभान्वित होंगे और उनके बागवानी उत्पादों को ओलों से होने वाले गुणात्मक तथा संख्यात्मक नुकसान में कमी लाने में सहायता मिलेगी। योजना के अंतर्गत किसानों को एंटी हेलनेट उपलब्ध पर 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 30 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णाद्धार योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की। योजना के अंतर्गत पॉलीशीट बदलने के लिए 70 प्रतिशत सहायता जो अधिकतम 4.80 रुपये होगी प्रति वर्गमीटर पिछली सब्सिडी लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। 
बैठक में प्रधानमंत्री वन्दना योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत राज्य कक्ष तथा जिला कक्ष स्थापित किए जाएंगे। 
प्रदेश में पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृत प्रदान की गई। यह योजना पुष्प उत्पादन और व्यावसायिक व सजावटी फूलों के विपणन के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने में सहायता करेगी। 
मंत्रिमण्डल ने स्कूली वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए परिवहन दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। इनके तहत स्कूल वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, आपातकालीन नम्बर को दर्शाना, म्यूजिक सिस्टम व पर्दे लगाने तथा ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने की मनाही के अतिरिक्त वाहन 15 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें विशेष रूप से समक्ष बच्चों के लिए विशेष प्रबंध होने के अतिरिक्त स्पीड गवर्नर भी स्थापित होना चाहिए।
सौर उर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने भवनों की छतों पर सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं, सोसायटी और न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा सामाजिक क्षेत्र, सरकार द्वारा संचालित आश्रमों में  10 प्रतिशत अनुदान या 4000 रुपये प्रति किलोवाट, जो भी कम हो, की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में दूर-दराज एवं कठिन क्षेत्रों में स्कूल प्रबन्धन समिति के माध्यम से प्राथमिक/उच्च शिक्षा विभाग में जहां पर शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने राज्य पोषण स्रोत केन्द्र को खण्ड स्तर पर- राज्य प्रबन्धन इकाई, जिला हेल्प डेस्क को चलाने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 89 पदों को पांच जिलों चम्बा, हमीरपुर, शिमला, सोलन  तथा उना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए थर्माकोल से बने कप, प्लेट, कटलेरी के निर्माण, भंडारण और क्रय-विक्रय पर पाबंदी लगाने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने आवश्यक स्टाफ सहित चम्बा, हमीरपुर और सोलन में तीन महिला पुलिस थाना खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में गुड़िया हेल्पलाईन तथा शक्ति बटन ऐप के प्रबन्धन के लिए पुलिस विभाग में 9 कांस्टेबलों के पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई।
महिला एवं शिशु कल्याण विभाग में सांख्यिकी सहायक के 13 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमण्डल ने सेना में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर अर्द्ध सैनिक बलों के शहीदों के पात्र परिजनों को भी सरकारी सेवाओं में करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चयन प्रक्रिया में जरूरी संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की।
 

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