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10th June 2018

राज्य में 4.47 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये 443 करोड़

प्रदेश में गरीब लोगों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित बनाने के लिये राज्य सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इन लोगों को आर्थिक तौर पर संबल बनाने के लिये अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वरदान सिद्ध हो रही है। राज्य में लगभग 4.47 लाख लोगों को यह पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये 443 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
योजना की जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सैजल ने कहा कि राज्य की बागडोर संभालने के उपरांत राज्य सरकार ने मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में वृद्धजनों के लिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिये बिना आय सीमा के आयु सीमा को 80 वर्ष घटाकर 70 वर्ष किया। इस महत्वपूर्ण निर्णय से लगभग 1.30 लाख वृद्धजनों को लाभ पहुंचा है और साथ ही उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। 
प्रदेश में प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय अपंगता पेंशन, अपंग राहत भत्ता इत्यादि शामिल हैं। 
पेंशन प्राप्त करने की पात्रता पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने बताया कि वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष हो तथा समस्त साधनों से वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक न हो, को 750 रुपये प्रति माह की दर ये वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को बिना किसी आय सीमा की शर्त के 1300 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है।
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उन वृद्धों को जिनकी आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच हो तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के सदस्य हों, को भारत सरकार द्वारा दो सौं रुपये प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन प्रदान की जाती है। 750 रुपये पेंशन प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 550 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों को भारत सरकार द्वारा 500 रुपये प्रतिमाह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन प्रदान की जाती है। 1300 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 800 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है।
 राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 से 69 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को भारत सरकार द्वारा तीन सौ रुपये प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रदान की जाती है।  750 रुपये की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 450 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है।
 
राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा तीन सौ रुपये प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय अपंगता पेंशन प्रदान की जाती है। 1300 रुपये की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उन विकलांग व्यक्तियों को जिनकी विकलांगता 40 से 69 प्रतिशत के बीच हो तथा समस्त साधनां से वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक न हो, को 750 रुपये प्रतिमाह की दर से विकलांग राहत भत्ता दिया जा रहा है। 70 प्रतिशत  से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों, जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डों इत्यादि मे कार्यरत न हो, को बिना आय सीमा की शर्त के 1300 रुपये प्रतिमाह की दर से विकलांग राहत भत्ता दिया जा रहा है। 
मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा की शर्त के  अपंग राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है। 
सरकार द्वारा ऐसी विधवा/परित्यक्त/एकल महिलाएं जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय समस्त साधनों से 35000 रुपये से अधिक न हो, को 750 रुपये प्रति माह की दर से यह पेंशन दी जा रही है । 
कुष्ठ रोगियों को 750 रुपये प्रति माह की दर से कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसमें कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है।  
डा. सैजल ने जानकारी दी कि ऐसे ट्राँसजैण्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गये हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्राँसजैण्डर पेंशन प्रदान की जा रही है। 
 
 

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