Cabinet Decision
   

167/2015-Pub 26th February 2015

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

26-02-2015 हि.प्र. मंत्रिमंडल की आज यहां आयोजित बैठक में हि.प्र. निजी तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश नियामन और फीस निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा 6 व 7 के अन्तर्गत हि.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर से सम्बद्ध राज्य के सभी तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर और स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए सीटों के आवंटन और आरक्षण के मानदडों को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने तकनीकी, व्यवसायिक और शिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों में से 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे से और 65 प्रतिशत सीटें हिमाचल प्रदेश राज्य कोटे के रूप में आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, अप्रवासी भारतीयों के लिए सीटों में पांच प्रतिशत हिस्सा, जबकि केवल निजी संस्थानों में 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन से होंगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोटर्स नियम, 2004 में संशोधन को भी अनुमति प्रदान की है। एयरो स्पोर्टस के इच्छुक संचालकों को जारी किए जाने वाले लाईसेंस की वैधता तकनीकी समिति की अनुशंसा के उपरांत अब एक वर्ष के बजाए तीन वर्ष होगी। बैठक में मनरेगा के अन्तर्गत सोशल आॅडिट यूनिट (एस.ए.यू.), स्टाफ की तैनाती और हि.प्र. सोशल आॅडिट योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के कटोला में आवश्यक पदों सहित नये चिकित्सा खंड का सृजन और सिरमौर जिले के काला अम्ब में अग्शिमन केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पपरोला स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल का नाम बदलकर इसे राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक काॅलेज एवं अस्पताल करने का निर्णय लिया है। बैठक में डलहौजी तहसील की ओहरा पंचायत और शिमला जिले के रामपुर बुशहर की ग्राम पंचायत कूट के कूट गांव में पदों के सृजन सहित नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को अपनी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों को शुरू करने के लिए मानक निर्धारित करने का निर्णय भी लिया है। बैठक में ऊना जिले के बंगाणा में केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंत्रडल ने मंडी जिले की उप-तहसील निहरी तथा कांगड़ा जिले के शाहपुर की उप तहसील दरिणी को स्तरोन्नत कर तहसील करने का निर्णय लिया। बैठक में बिलासपुर जिले के लुहारवीं और सिनहल गांव के क्षेत्र को नगर परिषद घुमारवीं में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में प्रसार अधिकारियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत पुरूष कांस्टेबलों के 640 पदों में से 112 कांस्टेबल (चालक) और 24 कांस्टेबल (बैंड स्टाफ) के सीधी भर्ती से भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हि.प्र. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4,7,21 और 34 में संशोधन तथा धारा 50 ए को शामिल करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वाइन फलू की स्थिति की समीक्षा भी की और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक पग उठाने तथा फ्लू की रोकथाम के लिए लोगों को आवश्यक सावधानियों के सम्बन्ध में जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी उपायुक्तों को निजी तौर पर स्थिति की निगरानी और तत्परता के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्णय भी लिया गया।

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