News
 

   Lahul9th May 2017

बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन आवदेन करें बेरोजगार युवा

आवेदकों को एक हजार जबकि 50 प्रतिशत अक्षमों को 15 सौ रूपये प्रतिमाह मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
ऊना, 09 मई: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 12वीं या इससे अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करते हुए प्रतिमाह एक हजार जबकि 50 प्रतिशत से अधिक अक्षमों को 15सौ रूपये बरोजगारी भत्ता देने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। बेरोजगारी भत्ता योजना-2017 के तहत प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आवेदक http://admis.hp.nic.in/unem  पर लॉगइन कर सकते हैं।
इस बारे जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी ऊना आरसी कटोच ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता योजना-2017 का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ-साथ कम से कम 12वीं कक्षा पास हो, उसकी उम्र 20 से 35 वर्ष के मध्य हो, संबंधित व्यक्ति का रोजगार कार्यालय में एक वर्ष से नाम दर्ज हो तथा किसी सरकारी, निजी रोजगार अथवा स्वरोजगार में न हो। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति की पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से कम हो, किसी भी संस्थान में अध्ययनरत न हो तथा प्रदेश सरकार की कौशल विकास भत्ता योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो। 
उन्होने बताया कि पात्र बेरोजगार युवा अपने आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। उन्होने बताया कि आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर तथा आवश्यक दस्तावेज जिसमें पासपोर्ट साइज की सत्यापित फोटो, रोजगार कार्यालय पहचान पत्र (एक्स-10) की सत्यापित प्रति, कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति, हिमाचल का मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जन्म प्रमाणपत्र, 12वीं कक्षा के मूल प्रमाणपत्र दिखाने के साथ-साथ एक सत्यापित प्रति तथा बेरोजगारी बारे स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक का किसी भी आईएफएस कोड वाले बैंक में खाता होना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि सरकार ने इस योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं के आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए कार्यकारी दंडाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। 
उन्होने बताया कि सभी निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह एक हजार जबकि 50 प्रतिशत से अधिक अक्षमों को 15 सौ रूपये प्रतिमाह की दर से दो वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। 
उन्होने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आवेदक अपने निकटम रोजगार कार्यालय या निदेशालय श्रम एवं रोजगार विभाग के दूरभाष नम्बर 0177-2624209 पर संपर्क कर सकते हैं। 
-000-
 

You Are Visitor No.हमारी वेबसाइट में कुल आगंतुकों 10853968

Nodal Officer: UC Kaundal, Dy. Director (Tech), +919816638550, uttamkaundal@gmail.com

Copyright ©Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh.
Best Viewed In Mozilla Firefox