Cabinet Decision
   

No.314/2017-PUB 10th April 2017

हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय

‘बेरोजगार भत्ता योजना-2017’ का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के लिए मंत्रिमण्डल ने आज आउटसोर्स आधार पर 140 डाटा एंट्री आप्रेटरों (जितनी भी आवश्यकता होगी) को हायर करने तथा अनुबंध आधार पर जूनियर आफिस एसिसटेंट (आईटी) के 20 पदों के सृजन को अपनी मंजूरी प्रदान की। 
मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने की।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट वायदे को पूरा करते हुए बेरोजगारी योजना भत्ता-2017 की घोषणा की थी, जिसके अन्तर्गत योजना के अनुसार व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो पास होना चाहिए और आवेदन की तिथि के एक वर्ष पहले से किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। 
बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होने के लिए अन्य शर्तों में आवेदन की तिथि से पूर्व वित्तीय वर्षों में पति व पत्नी सहित सभी स्रोतों से वार्षिक वित्तीय आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए, आयुसीमा 20 वर्ष से अधिक व 35 वर्ष से कम हो, सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया न हो, शामिल हैं। 
बैठक में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्से के योगदान के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार की सहमति देने का भी निर्णय लिया गया और 15 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा उनकी प्लेसमेंट सुनिश्चित बनाई जाएगी। तीन वर्षों के लिए 300 करोड़ रुपये की योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं की आय में विविधता लाना है तथा औपचारिक क्षेत्र में कौशल तथा प्लेसमेंट पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनकी व्यावसायिक अपेक्षाओं की पूर्ति करना है ताकि वे नियमित मासिक आधार पर जॉब प्राप्त कर सकें, जो कम से कम दिहाड़ी से अधिक के होंगे। लाभार्थियों में बीपीएल परिवारों तथा मनरेगा के अन्तर्गत जिन्हें 35 दिनों का नियमित रोजगार प्रदान किया गया हो, शामिल होंगे। राज्य सरकार को अभी तक 150 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 61 पदों को सृजित किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने कारोबार करने को सरल बनाने के लिए हि.प्र. वन उत्पाद ट्रांजिट (लैंड रूटस) नियम-2014 के पूर्वावलोकन से चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ों की 14 प्रजातियों में छूट देने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की। लोग अब निजी उपयोग के लिए इन पेड़ों का इस्तेमाल कर सकेंगे। 
 
मंत्रिमण्डल ने पौधों की जीवंत प्रतिशतता में सुधार लाने के उद्देश्य से तथा सफलतापूर्वक वृक्षारोपण की स्थापना इस ढंग से करने के लिए ताकि राज्य में वनों के घनत्व की गुणवत्ता में सुधार हो, के उद्देश्य से नई पौधरोपण कार्यनीति तैयार करने तथा वन नर्सरियों की डी-लिंकिंग का निर्णय लिया। 
मंत्रिमण्डल ने ग्रामीण आबादी की आजीविका में वृद्धि करने के लिए लिए चारागाह बढ़ाने के उद्देश्य से निजी उद्यमियों, उद्योगपतियों, स्वंय सेवी संस्थाओं, यूथ क्लबों व महिला मण्डलों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल कर वन भूमि से लेंटाना के प्रबन्धन के लिए प्रारूप नीति को स्वीकृति प्रदान की। 
मंत्रिमण्डल ने मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना (2015-17), स्वां नदी परियोजना (2006-2016), कंडी परियोजना एक व दो (1990-2005) तथा इंडो-जर्मन चंगर परियोजना (1992-2006) के अन्तर्गत तैनात वन विभाग के परियोजना स्टाफ के लिए नीति तैयार करने को मंजूरी प्रदान की ताकि परियोजना स्टाफ के सेवा हितों का संरक्षण किया जा सके। 
मंत्रिमण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि वन विभाग की कानूनी सहायक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन के कार्यालय में उप जिला न्यायवादी का एक पद सृजित किया जाएगा।
        मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष तथा पांच सदस्यों सहित दो गैर सरकारी भी शामिल होंगे।
पद/नौकरियां
        मंत्रिमण्डल ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में अनुबन्ध आधार पर तबला वादक के तीन पद भरने का निर्णय लिया।
        बैठक में निर्वाचन विभाग में अनुबन्ध आधार पर लिपिकों के पांच पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने वित्त विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ लेखा परीक्षक के छः पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।
बैठक में मण्डी, शिमला तथा कांगड़ा के जिला उपभोक्ता फोरम में सफाई कर्मचारी के तीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने परिवहन निदेशालय के कार्यालय में दिहाड़ी पर चौकीदार के दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य (पॉलीटैक्निक) के एक पद को सृजित व भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
 
मंत्रिमण्डल ने सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो में विभिन्न वर्गों के चार पदों के सृजन तथा बहाली का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधे भर्ती से निरीक्षक वर्ग-1 एफसीएस व सीए के दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
अन्य निर्णय
        मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के राजकीय महाविद्यालय करसोग में अगले शैक्षणिक सत्र 2017-18 से राजनीति शास्त्र तथा हिन्दी में एमए की कक्षाएं आरम्भ करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर हिन्दी विषय में सहायक प्रवक्ता का एक पद सृजित करने के अतिरिक्त उपलब्ध अधिशेष पूल में सहायक प्रवक्ता के तीन पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। इससे उच्च शिक्षा विभाग के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा की पूर्ति हुई है।
        बैठक में जिला सिरमौर के चामड़ा (नौराधार) गांव में नए राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
जिला सिरमौर के नौहराधार के अन्तर्गत ग्राम चामड़ा में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति दी गई । 
मंत्रिमण्डल ने जिला सोलन के पशु औषधालय गतोगड़ का नाम बदलकर पशु औषधालय काबा-धारगुड़ा करने की भी स्वीकृति दी । 
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रिमण्डल ने पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं का अनुदान 2300 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2600 रूपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति दी। यह बढ़ौतरी पहली अप्रैल, 2017 से लागू होगी । 
स्वास्थ्यः
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जिला चम्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किहाड़ को 50 बिस्तरों तक स्तरोन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान की और इसके साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 21 पद सृजित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की । 
इसी प्रकार सिविल अस्पताल नूरपुर का दर्जा बढ़ाकर 100 बिस्तरों से 135 बिस्तरों का कर दिया गया है और साथ-साथ विभिन्न वर्गो की 23 पदों के सृजन करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई । 
राज्य विधानसभा के सदस्यों और पूर्व सदस्यों की ठहरने के लिए ग्रांट 7500 रूपये प्रतिदिन तक कर दी गई है जिसकी अधिकतम सीमा 2.50 लाख रूपये प्रति वर्ष होगी । 
संशोधन और अधिनियम
वन परिक्षेत्र अधिकारियों राजपत्रित श्रेणी-2, सहायक वन अरण्यपाल राजपत्रित श्रेणी-1 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को भी संशोधित करने की स्वीकृति दी गई । 
सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग में सहायक प्रोग्रामर (आई.टी.) के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने की स्वीकृति दी गई । 
बैठक में हि.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई । 
 
 

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