Cabinet Decision
   

No.169/2017-PUB 17th February 2017

हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय

 
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में उच्च/प्रारम्भिक शिक्षा विभागों में वर्ष 1996 तथा वर्ष 2001 नीति के अन्तर्गत कार्यरत लगभग 3000 दैनिकभोगी जलवाहकों एवं सेवादारों तथा अशंकालीन जलवाहकों की सेवाएं नियमित करने को मंजूरी प्रदान की गई। इससे राज्य पर 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जिन्होंने 31 मार्च, 2016 तथा 30 सितम्बर, 2016 को 14 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा कर लिया है, उन्हें प्रदेश भर में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध सेवादार (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर नियमित किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने विभिन्न श्रेणियों के 54 निजी अधिसंख्या पदों का सृजन कर 64 दैनिकभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया, जिनमें 32 मामलों में शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान की गई है। 
मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने की। 
मंत्रिमण्डल ने सरकारी भूमि पर (लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कुछ मामलों में) हिमाचल प्रदेश मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए योजना-2017 बनाने का निर्णय लिया।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 28 अगस्त, 2015 को एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया है कि हालांकि सरकार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर उपयुक्त वैद्धिक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही सरकार लघु एवं मझौले किसानों, भूमिहीनों, आवासहीनों, गरीब तथा समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रति भी संवेदनशील है। समाज के इन वर्गों, जिन्होंने बाध्यता तथा बेबसी के कारण सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, की समस्याओं के दृष्टिगत सदन ने उन्हें राहत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त नीति बनाने का प्रस्ताव पास किया।
मंत्रिमण्डल ने पतंजलि योगपीठ न्यास हरिद्धार (उत्तराखण्ड) के पट्टे को रद्द करने के निर्णय पर पुनःविचार करने के अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लिया, वशर्ते न्यास उच्च न्यायालय में फाईल की गई सीडब्ल्यूपी को वापिस लेता है।
बैठक में राज्य की महिलाओं, जिन्होंने हिमाचल से बाहर स्थायी आवास वाले व्यक्ति से शादी की है, को हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। यह निर्णय उन्हें आजीवन सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
मंत्रिमण्डल ने चिकित्सा सेवा से जुड़े व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा रोकने तथा राज्य में चिकित्सा सेवा संस्थानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा कारावास व जुर्माने की सजा और चिकित्सा सेवा संस्थानों में अपराधियों द्वारा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी के प्रावधान सहित इसे संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध बनाने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में प्रारूप विधेयक (हिंसा रोकने एवं सम्पत्ति को नुकसान पर अंकुश लगाने संबंधी अधिनियम-2009) प्रस्तुत करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में विस्थापितों/विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना के अन्तर्गत कुल्लू जिले की निरमंड तहसील के आवेरी गांव में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1998-99 के दौरान आवेरी गांव में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से निजी भूमि का अधिग्रहण किया था। भारत सरकार ने कुल भूमि में से 165-16 बीघा भूमि ग्रामीणों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना के अन्तर्गत राज्य सरकार के नाम हस्तांतरित की है।
मंत्रिमण्डल ने पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में उन दो पंचायतों, जिन्होंने पशुओं का 100 प्रतिशत पंजीकरण तथा टैटू निशान लगाए हैं और पशुओं को आवारा छोड़ने का कोई मामला नहीं है, को 5-5 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
बैठक में ग्राम पंचायत मंत, उपरली बडोल, सकोह, जटेहर, सिद्धपुर, खनियारा, गबलीडारी, सिद्धबाड़ी तथा धर्मशाला नगर निगम के साथ लगते क्षेत्रों को भूमि तथा भवनों पर कर रियायत को मंजूरी प्रदान की गई, क्योंकि ये क्षेत्र नगर निगम के निर्माण के बाद नगर निगम परिधि में शामिल किए गए हैं। 
मंत्रिमण्डल ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन का वितरण मनीआर्डर से आधार लिंकड़ डाकघर बचत खातों के माध्यम से करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। सभी सामाजिक सुरक्षा पैंशन खाते 31 मार्च, 2017 तक आधार से जुड़ जाएंगे। 
महिला-पुरूष लिंग अनुपात के संतुलन को बनाए रखने तथा लड़कियों के समग्र विकास के लिए बेहतर माहौल प्रदान करने तथा ऐसी गतिविधियों को रोकने तथा हतोत्साहित करने, जो लड़कियों/महिलाओं के लिए कानून के विरूद्ध हो अथवा पुरूष-महिला अनुपात को हासिल करने व बनाए रखने में बाधक हो, मंत्रिमण्डल ने पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार योजना को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अन्तर्गत श्रेष्ठ लिंग अनुपात बनाए रखने के लिए पंचायत को 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 
बैठक में शिमला जिले के सराहन स्थित श्री भीमा काली मन्दिर के आस-पास की भूमि का अधिग्रहण कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग के नाम करने का निर्णय लिया। यह निर्णय मन्दिर का संरक्षण करने तथा इसके सौन्दर्यकरण की संभावना तथा सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया।
 
स्वास्थ्य क्षेत्र
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सार्वभौमीकरण स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में आईजीएमसी शिमला तथा डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कालेज, टांड़ा के रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों को सरकारी अनुबन्ध में लाने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तावित प्रारूप योजना लाने का निर्णय लिया।
बैठक में मानदण्डों के अनुरूप राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
मंत्रिमण्डल ने विभिन्न सरकारी/निजी महाविद्यालयों से बीएससी/एमएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष कर रही 43 स्टाफ नर्सों को ज्वांईनिंग टाईम में बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया।
बैठक में ऊना जिले के बीटन तथा कांगड़ा जिला के पठियार और सेरथाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के जवालामुखी स्थित नागरिक अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्बा कोटला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ऊना जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुसारा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्न्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने वांछित स्टाफ सहित शिमला जिला के स्वास्थ्य उपकेन्द्र कियारा तथा सैंज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में आईजीएमसी शिमला में फिजियोथैरेपिस्ट के तीन पद तथा आरपीजीएमसी टांड़ा में दो पदो के सृजन तथा इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमण्डल ने प्रदूषणमुक्त पर्यावरण, पौधरोपण के प्रोत्साहन, सड़कों के किनारे इसकी देखभाल तथा आंशिक रूप से पोषित सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए वैकल्पिक ईंधन जैसे एलपीजी तथा सीएनजी के प्रयोग को प्रोत्साहन, सुनियोजित, सुरक्षित यातायात तथा सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश परिवहन अधोसरंचना विकास निधि को स्वीकृति दी।
नए निवेशकों को आकर्षित तथा उद्योग अनुकूल पर्यावरण प्रदान करने के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विद्युत (कर) अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत वर्तमान उद्योगों को पर्याप्त विस्तार के लिए राज्य से प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रदान। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार पर्याप्त विस्तार करने वाले उद्योगों को नए उद्योगों के समान्तर घटाए  गए विद्युत कर का लाभ प्रदान किया जाएगा। पर्यटन विभाग को भी इसके अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने किन्नौर जिला के सांगला तथा मण्डी जिला के औट में योजना क्षेत्रों को गठित करने की स्वीकृति प्रदान की। 
बैठक में राज्य अनुदान योजना के अन्तर्गत दालों तथा खाद्य तेल की खरीद तथा वितरण का निर्णय लिया गया। इन दालों में अगले तीन महीनों के लिए माश, मूंगी, चना, मलका-मसुर शामिल हैं।
मंत्रिमण्उल ने किन्नौर जिला के टापरी में नया उप तहसील कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कांगड़ा जिला में डाडासीबा के ज्वालामुखी तथा मण्डी जिला के संधोल में तहसील कल्याण कार्यालय सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने पूर्व में शिमला जिला के ठियोग तहसील में निजी तौर पर संचालित श्री वशिष्ट संस्कृत विद्यापीठ, तुंगेश के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ की सेवाओं को अधीनस्थ करने का निर्णय लिया।
बैठक में इको-टूरिज्म पॉलिसी-2017 को पुनः संशोधित करने को स्वीकृति दी गई वशर्ते पीपीपी परियोजना सीधे तौर पर वन विभाग द्वारा दी जाएगी तथा एचपीटीडीसी को वन विभाग पर प्राथमिकता दी जाएगी। 
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 12 लाख रुपये तथा 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पटवारखाना/कानूनगो भवन के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हिमाचली उद्यमियों को 5500 किलोवाट क्षमता तक के 55 स्वचिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने स्टाफ सहित किन्नौर के लिए रामपुर में तथा बद्दी (नालागढ़) में दो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शिमला जिला के प्रगति नगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजिनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीआई विंग) में एनसीवीटी के अन्तर्गत ड्राफ्टमैन (सिविल) ट्रेड आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने इन्दिरा आवास योजना सहित प्रधानमंत्री आवास योजना में सुधार कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया।
बैठक में शिमला जिले के सुन्नी में किसान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए पंजाब नेशनल बैंक वृत कार्यालय शिमला के पक्ष में लीज डीड के क्रियान्वयन के लिए स्टैंप डियूटी तथा पंजीकरण शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर को कार्यकारी अधिकारी के रूप में सचिव के पद सहित स्तरोन्नत कर नगर परिषद जोगिन्द्रनगर बनाने का निर्णय लिया। 
बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र से सिरमौर जिले के राजकीय महाविद्यालय हरिपुरधार में विज्ञान संकाय आरम्भ करने तथा शिक्षकों व गैर शिक्षकों के पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय शिवनगर का नाम स्वामी विवेकानन्द ग्रामोदय राजकीय कालेज शिवनगर करने का निर्णय लिया।
बैठक में शिमला के समीप आईटी भवन मैहली में साफ्टवेयर टैक्नॉलाजी पार्कस ऑफ इण्डिया की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक मामले का नाम बदलकर निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विकलांगता मामले करने का निर्णय लिया। 
 
रोजगार/पद सृजित/भरने
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आईएएस काडर के अन्तर्गत मुख्य सचिव (एपेक्स स्केल) ग्रेड में तीन अतिरिक्त पदों को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से अनुबंध आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 100 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में पीजीटी योगा के 60 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में अनुबंध आधार पर वन विभाग में जुनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) के 49 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर इलैक्ट्रिकल इंस्टपेक्ट्रेट में विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में एक निजी सचिव समेत कुल 12 पदों के सृजन/भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने ट्रेफिक निरीक्षकों के 12 पदों को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती/एचआरटीसी से सेकिंडमेंट आधार पर तथा 50 प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों में से भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में अनुबंध आधार पर जुनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी)के 10 पद के सृजन तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विस्तार अधिकारी (उद्योग) के आठ पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में राजकीय कॉलेजों में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर (वाणिज्य) के सात पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग में सेकिंडमेंट आधार पर फील्डमैन/सीड इग्जामिनर के 6 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों (एसएसी बैकलॉग) के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में सभी नव सृजित पटवार सर्कलों में पार्ट टाईम वर्कर के पदों को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में उपायुक्त सोलन के कार्यालय में चालकों के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मंडलीय आयुक्त कांगड़ा के कार्यालय में अनुबंध आधार पर जुनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एक पद भरने का निर्णय लिया। 
बैठक में निदेशालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में अनुबंध आधार पर स्टेनो टाईपिस्ट ग्रेड-थ्री का एक पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र सुन्नी तथा रसमाई में इंस्ट्रेक्टरों के दो पद तथा सेवादार और चौकीदार का एक-एक पद भरने का निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा के धर्मशाला स्थित अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के कार्यालय में चौकीदार का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मत्स्य पालन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से दैनिक भोगी आधार पर चौकीदार के दो पद तथा पार्ट टाईम आधार पर पार्ट टाईम स्वीपरों के तीन पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में तकनीकी शिक्षा में दैनिक भोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणी के दो पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सर्जरी विभाग के अन्तर्गत सहायक प्रोफेसर (गेस्ट्रोनेट्रोलोजी सर्जरी) का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया।
बैठक में स्टेट इंस्टीच्यूट आफ रूरल डिवलपमेंट (एसआईआरडी) हिपा, में संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने डा. वाई.एस. परमार विस्त्रविद्यालय नौणी में सहायक प्रोफेसर/समानंतर (वन उत्पाद) का एक पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
संशोधन तथा नियम
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश मिशलेनियस एडवेंचर एक्टीविटिज रूलज-2017 को बनाने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूलज-1999 में संशोधन, एसोशिएट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन तथा छूटे गए विभागों में स्नातकोत्तर योग्यता को शामिल करने का निर्णय लिया गया। 
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, ऑडिट, कार्य, कराधान तथा भत्ते) नियम-2002 में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में (आजीविका संरक्षण तथा रेहड़ी-फहड़ी नियमन) अधिनियम-2014 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम-2016 को स्वीकृति प्रदान की गई।
 
                
 
 

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