मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में शहरी एवं नगर नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2016 मंे संशोधन कर अध्यादेश संख्या 1/2016 को बदलकर अवैध भवनों के विचलन को नियमित करने को मंजूरी प्रदान की।
मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता की।
आम जनता से प्राप्त आपतियों एवं सुझावों के उपरांत मंत्रिमण्डल ने भवनों को ‘जैसे हैं, वैसे हैं’ आधार पर नियमित करने को अपनी मंजूरी दी।
भवनों को ‘जैसे हैं, वैसे हैं’ आधार पर ‘सैट बैक’ के तौर पर आवश्यक खुली जगह न छोड़ने के आधार पर भी कंपाउण्ड किया जाएगा। पार्किंग मंजिल को यदि किसी अन्य उपयोग के लिये भी परिवर्तित किया गया हो, को वैकल्पिक पार्किंग जगह उपलब्ध करवाने पर नियमितिकरण के लिये माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, सड़क/रास्ते के साथ न लगते पार्किंग फ्लोर को यदि किसी अन्य उपयोग में परिवर्तित किया गया है, तो इन्हें भी नियमित किया जाएगा।
अध्यादेश में प्रस्तावित कंपाउडिंग शुल्क को लगभग आधा करने की बैठक में स्वीकृति दी गई। जिन लोगों ने मकानों के नक्शेे पास करवाए हैं, उन्हें विचलन शुल्क नगर निगम क्षेत्र में 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लैट रेट पर जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूल किया जाएगा। पूर्ण रूप से अवैध निर्माण के लिये ये दरें शहरी क्षेत्रों में 1200 रुपये जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी।
विधेयक में संशोधित अधिनियम के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना प्रस्तावित है।
जिन लोगों ने पूर्व में रिटेन्शन पाॅलिसी का लाभ प्राप्त किया है, वे भीी नियमितिकरण के लिये पात्र होंगे। आवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि उन्होंने किसी व्यक्ति अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा लोक निर्माण अथवा राष्ट्रीय उच्च मार्गों की नियंत्रित चैड़ाई पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया है। नगर निगम अथवा शहरी एवं नगर नियोजन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों के लोगों को नियमितिकरण के लिये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
मंत्रिमण्डल ने उच्च तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभागों में वर्ष 1996 की नीति के अंतर्गत नियुक्त किए गए दैनिक भोगी अंशकालीन जलवाहकों-एवं-सेवादारों तथा 31 मार्च, 2016 और 30 सितम्बर, 2016 तक अंशकालीन जलवाहक-एवं-सेवादार पद पर कुल मिलाकर 17 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों को नियमितिकरण के उपरांत अन्य जिले में रिक्त अथवा सरपल्स पदों पर तैनाती एवं समायोजन का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
बैठक में हिमाचल प्रदेश में तम्बाकु उत्पादों के फुटकर विक्रेताओं के नियमितिकरण के प्रावधान के लिये प्रारूप विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से खुली सिगरेट अथवा बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा तथा सिगरेट व अन्य तम्बाकु उत्पादों के फुटकर व्यापार का नियमन होगा। विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा कल्याण नियम, 2016 बनाने का भी निर्णय लिया। इससे गृह रक्षक तथा उनके परिवार लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनके कल्याण के लिये निधि गृह रक्षकों से वार्षिक 120 रुपये की दर से योगदान अथवा दान के रूप में एकत्र की जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने सभी राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल प्रदान करने के लिये 8 अगस्त, 2016 को खोली गई निविदाओं के आधार पर इसकी खरीद एल-1 बोलीदाता मैसर्ज रूची सोया इण्डस्ट्रीज लि. परवाणू से करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हि.प्र. नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार नगर निगम की विशेष जानकारी तथा नगर प्रशासन में अनुभव रखने वाले पांच व्यक्तियों को नामांकित करेगी। विधेयक में नगर निगम आयुक्त की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका कानून के अंतर्गत दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, जो मौजूदा समय में पर्याप्त नहीं हैं, ताकि इसे और अधिक मजबूत अथवा कारगर बनाया जा सके। इसी प्रकार, नगर निगम एवं साथ लगते क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिये पशु पालन विभाग के सहयोग से पालतू अथवा आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसमें और संशोधन विधि विभाग द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।
राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये मंत्रिमण्डल ने राज्य में फिल्म निर्माण कोे प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश की कला एवं शिल्प, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा, साहित्य, खान-पान, समकालीन कला, पारंपरिक एवं जनजातीय लोक संगीत, नृत्य, नाटक, उपन्यास, पर्यटन, पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों को प्रोत्साहित एवं प्रचारित किया जा सके।
मंत्रिमण्डल ने भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में उज्जवल डिस्काॅम एश्योरेंस योजना (उदय) को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में क्रियाशील व वित्तीय कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षिय समझौता ज्ञापन में शामिल होने को स्वीकृति दी। इससे विद्युत दरों में कमी होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ब्याज व वित्तीय लागत में वार्षिक 68 करोड़ रुपये की कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, इसके लागू होने से वित्तीय अनुशासन के परिणामस्वरूप एचपीएसईबीएल में 400 करोड़ से अधिक वार्षिक सैद्धांतिक राशि की पुनः अदायगी में सहायता मिलेगी।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की जठिंगरी, कुल्लू जिला के बंजार के सोहजा, सिरमौर के सुकेती, सोलन जिला के बद्दी और बिलासपुर के पर्यटन स्थलों को सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) पर पट्टे पर देने का निर्णय लिया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पीपीपी मोड पर लम्बे समय के लिए स्थलों को पट्टे पर देने के लिए पूर्व में स्वीकृत नियम एवं शर्तों के आधार पर नई निविदाएं आमंत्रित की जाए और मामला व्यावहारिक औपचारिकताओं पर कार्य करने के लिए हि.प्र. अधोसंरचना विकास बोर्ड को सौंपा जाए।
नौकरी/पदों को भरने व सृजित करने की स्वीकृति
वन विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के 100 पदों को भरने की मंजूरी।
उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के 100 पदों को सृजित करने को मंजूरी।
इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 30 पदों को सृजित करने को स्वीकृति।
श्रम एवं रोजगार विभाग में तीन जिला रोजगार अधिकारियों के पदों को भरने की मंजूरी।
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) बडोग व कण्डाघाट में कनिष्ट ड्राफ्टमैन के दो पदों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान। साडा में जो दैनिक भोगी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, को नियमित करने को मंजूरी।
महाधिवक्ता कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर एक पद कनिष्ठ आशुलिपिक तथा दो पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) भरने का निर्णय।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पद सृजित।
हिप्पा में संकाय के रूप में उप-निदेशक कोषागार का एक पद सृजित।
उद्योग विभाग के रेशम कीट इकाई में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर रीलिंग डैमोनस्ट्रेटर के एक पद को भरने की स्वीकृति।
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के एक पद का सृजन।
हमीरपुर जिला के धनेड़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित करने की मंजूरी।
स्वास्थ्य विभाग में शिमला जिला के नागरिक अस्पताल सुन्नी में रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के एक पद को सृजित करने की स्वीकृति।
क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबन्ध आधार पर डायलेसिस टैक्निशियन के एक पद की स्वीकृति प्रदान।
अन्य निर्णय
मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में बहुद्देश्ीाय कार्यकर्ताओं के कैडर को 50 से 158 करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में मानदेय आधार पर अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पोषण परामर्शक की नियुक्ति व चयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्णय।
मण्डी जिला में मोहाल तारना और जेल रोड़ स्थल में सरकारी व अर्ध सरकारी क्षेत्र में पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर के लिए भूमि उपयोग और सैटबैक में छूट, भवनों की ऊंचाई व नियमों में बदलाव की मंजूरी का निर्णय। इसी प्रकार मण्डी योजना क्षेत्र के मोहाल चडियारा में कृषि उपयोग भूमि को सेवाएं एवं आवासीय उपयोग के लिए सुविधा पहुंचाने, अग्निशमन केन्द्र में आवासीय खण्ड का निर्माण व बचाव टावर स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी।
लोक निर्माण विभाग में नाबार्ड व केन्द्रीय सड़क निधि के तहत हो रहे कार्य के निरीक्षण के लिए 10 गुणवत्ता अनुश्रवणकों को शामिल करने की मंजूरी।
नादौन मेें तहसील कार्यालय परिसर को गिराने का निर्णय ताकि मिनी सचिवालय के निर्माण का कार्य किया जा सके।
घुमारवीं में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने को मंजूरी।
कांगड़ा जिला के देहरा में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय विस्तार को मंजूरी प्रदान।
भारत सरकार के गृह मामले विभाग के गुप्तचर ब्यूरो के लिए कांगड़ा जिला के नूरपुर के मोहाल लगोर में भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
राजीव आवास योजना के अन्तर्गत कृष्णा नगर शिमला में भवनों के निर्माण को मंजूरी।
राजीव गांधी डिजिटल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में मेधावी विद्यार्थियों को वितरित करने के लिए 10 हजार लैपटाॅप की खरीद का निर्णय।
मंत्रिमण्डल ने सुन्दरनगर योजना क्षेत्र में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की।
स्वास्थ्य संबंधित मामले
मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के नाहन स्थित डा. यशवन्त सिंह परमार मेडिकल कालेज के लिए आरक्षण नीति व शुल्क ढांचे तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने को मंजूरी प्रदान की।
उप तहसील ननखड़ी के देलठ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति।
कांगड़ा जिला के दियोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी।
ऊना जिला के छदोली में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने तथा इसके लिये दो पद सृजित करने को मंजूरी।
शिमला जिला के दियोठी तथा ऊना जिला के छरूडु पशु औषधालयों को आवश्यक स्टाॅफ सहित पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी।
संशोधन एवं नियम
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (बिजनस एवं प्रासिजर) नियम, 2004 में संशोधन करने का निर्णय।
शहरी रेहड़ी-फडी वालों के अधिकारों के संरक्षण और स्ट्रीट वैंडिंग गतिविधियों के संचालन लिए रेहड़ी-फड़ी वालों (आजीविका संरक्षण एवं रेहड़ी-फहड़ी) अधिनियम, 2014 के तहत नियम बनाने को स्वीकृति प्रदान।