Cabinet Decision
   

11th May 2016

हिमाचल मंत्रिमण्डल की ईको-पर्यटन नीति को स्वीकृति

सिरमौर कांगड़ा आदर्श स्वास्थ्य देखभाल ज़िलांे के रूप विकसित होंगे

·    राज्य स्वास्थ्य आयोग की संस्तुतियों को अपनाने की मंजूरी 

 हिमाचल प्रदेश को अग्रणी इको पर्यटन गन्तव्य बनाने के लिए मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य की संशोधित इको पर्यटन नीति-2016 को स्वीकृति प्रदान की गई। इको पर्यटन से वर्ष 2030 तक कम से कम 10 प्रतिशत पर्यटक प्रदेश का भ्रमण के लिए आकर्षित होंगे। लेकिन बरेली लगाने से पहले विभाग वन स्वीकृतियां प्राप्त करेगा। इस नीति के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की सहभागिता से उनकी आजीविका संबंधी आवश्यकताओं को संबल मिलेगा और साथ ही स्थानीय संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यटन संरक्षण में भी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न विभागों के बजट आश्वासनों पर चल रहे कार्यांेे की प्रगति की समीक्षा की और विभागों को लम्बित काय शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल ने राज्य स्वास्थ्य आयोग की सिफारिशें लागू करने को मंजूरी प्रदान की। इसके अंतर्गत संसाधनों का सृजन के लिए हि.प्र. राज्य स्वास्थ्य निधि का सृजन किया जाएगा तथा सिरमौर कांगड़ा जिलों को आदर्श स्वास्थ्य देखभाल जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

यह निर्णय भी लिया गया है कि आगामी पांच वर्षांे में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय और ज़िला अस्पतालों को आईपीएचएस मानकों के अनुरूप स्तरोन्नत किया जाएगा ताकि वे पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुनिश्चित कर सकें जिनमें आपातकालीन सेवाएं, द्धितीय स्तर की ट्राॅमा सुविधा, नवजात के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल, शल्य चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक देखभाल सहित उपचार योग्य गंभीर बीमारियों का ईलाज शामिल है।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016-17 2017-18 में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से -निविदा से महात्मा गांधी वर्दी योजना के अन्तर्गत पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए वर्दी खरीदने वितरण का निर्णय लिया गया।

बैठक में प्रदेश में औद्योगिक कौरीडोर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। इन औद्योगिक क्षेत्रों में ऊना जिला के दुलेहड़, देहलन, इसपुर, इसपुर-2, गगरेट, सिरमौर जिला के पांवटा साहिब, माजरा तथा नाहन, कांगड़ा जिला के कोटला, इन्दौरा तथा राजा-का-बाग, सोलन जिला के दून, पट्टा, टिरो, मझोल तथा नालागढ़ और बिलासपुर जिला के कोट-कहलूर शामिल हैं।

बैठक में ग्राम विद्या उपासकों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी।

मंत्रिमण्डल ने राज्य आपदा राहत मैनुअल के अन्तर्गत उन लोगांे को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया जो वर्तमान में राहत मैनुअल के तहत शामिल नहीं हैं। विद्युत करंट, कुत्ते आदि के काटने के कारण मृत्यु होने तथा घायलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र होने की स्थिति में पंचायत प्रधान और स्थानीय लोगों के बयानों पर राहत उपलब्ध करवाई जाएगी।

3000 से अधिक पद सृजित/भरे जाएंगे

मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर अध्यापकों के सी एण्ड वी श्रेणी के 1500 पद भरने को मंजूरी दी जिनमें .टी के 600 पद एलटी के 400, डीएम के 300 और शारीरिक अध्यापकों के 300 पद शामिल हैं।

वन विभाग में सीधी भर्ती से अनुबन्ध आधार पर वन रक्षकों के 465 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

सिरमौर तथा कांगड़ा जिलों के आईसीडीएस खण्डों में अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं न्यूट्रिशन परामर्शदाता के 418 पदों को भरे जाएंगे।

पशुपालन विभाग में अनुबन्ध आधार पर वैटनरी फार्मासिस्टों के 214 पदों भरने को स्वीकृति प्रदान।

लोक निर्माण विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर उत्खनन आॅप्रेटर के 40 पद तथा चालकों के 20 पद भरने को स्वीकृति।

लोक निर्माण विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 100 पद भरे जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसायटी के तहत राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र को स्वायत रूप से कार्य करने के लिए 43 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 40 पद तथा कनिष्ठ अभियन्ता (मैकेनिकल) के दो पदों को भरने की मंजूरी।

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में पटवारियों के 40 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम तथा एलडीआर से एक समान अनुपात में अनुबन्ध आधार भरने को मंजूरी प्रदान की।

चैधरी सरवण कुमार हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में अनुबन्ध आधार पर सहायक प्रोफेसरों के 30 पद तथा गैर शिक्षक स्टाफ के 8 पद भरे जाएंगे।

उच्च शिक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के 25 पदों को भरने को स्वीकृति।

राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय रोहडू में प्रोफेसरों के 10 पद भरे जाएंगे।

कांगड़ा बन्दोबस्त मण्डल में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 3 पदों तथा शिमला बन्दोवस्त मण्डल में 4 पदों को भरने की स्वीकृति।

आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

पर्यावरण, विभान तथा प्रोद्योगिकी विभाग में डाटा एंटरी आॅपरेटरों के दो पदों को अनुबन्ध आधार पर भरा जाएगा।

परवाणु स्थित सहायक आयुक्त प्रोटोकाॅल के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक का एक पद तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को सृजित तथा भरने को स्वीकृति।

लोक निर्माण विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर सहायक अभियन्ता (विद्युत) के 10 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

लोक निर्माण विभाग में ही इंजिनियर-इन-चीफ के कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी प्रबन्धक का एक पद तथा सहायक प्रोग्रामर का एक पद सेकेंडमेंट के आधार पर सृजित/भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर हवलदार अनुदेशक/क्वाटर मास्टर हवलदार के 8 पद तथा नागरिक सुरक्षा अनुदेशक के 6 पदों को भरने को स्वीकृति।

कांगड़ा जिला के राजकीय डिग्री महाविद्यालय रक्कड़ में अनुबन्ध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित एवं भरे जाएंगे जिनमें सहायक प्रोफेसर भी शामिल हैं।

उद्योग विभाग में नए सृजित विकास खण्डों में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 10 पदों तथा विस्तार अधिकारियों के 9 पदों को सृजित/भरने की मंजूरी।

वन विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 4 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मत्स्य विभाग में सहायक अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक निदेशक मत्स्य का एक पद तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 10 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

डा. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद भरने का निर्णय लिया गया।

बागवानी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक का भी एक पद भरा जाएगा।

बागवानी विभाग में ही सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर मौन पालकों के चार पद भरे जाएंगे।

डा. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में शिक्षक संकाय के अस्थायी संवर्गित पद भरे जाएंगे।

नई उप-तहसीलें

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के मझीण और ऊना जिला के दुलैहड़ में नई उप-तहसीलें खोलने को मंजूरी प्रदान की है।

जल विद्युत क्षेत्र

बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को 528 मैगावाट जेसी जल विद्युत परियोजना आवंटित करने को स्वीकृति दी गई तथा प्रदेश की जल विद्युत निति की शर्तों के अनुरूप प्रस्तावित चरण-1 (219 मैगावाट) और चरण-2 (143 मैगावाट) लुहरी जल विद्युत परियोजना को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को पुनः आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।

660 मैगावाट क्षमता की किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए सरकार द्वारा उतरांचल सरकार के साथ बराबर सहभागिता से किशाऊ निगम लिमिटेड के रूप में कम्पनी स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से सभी अधिनियम एवं डीड के लिए प्राधिकृत किया गया।

कुल्लू जिला में तीन मैगावाट क्षमता वाले पखनोज-2 राज्य जल विद्युत परियोजना में ऊंचाई में परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की गई।

यह भी निर्णय लिया गया कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र

मंत्रिमण्डल द्वारा डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में सराय के निर्माण के लिए मेडिकल कालेज टांडा तथा मैसर्ज सीता राम जिंदल न्यास के साथ समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की गई।

बिलासपुर जिला के घुमारवीं के चोखणा गांव में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोला जाएगा।

शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई के पंदराणु पुड़ग में नए स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति।

शिमला स्थित इंडस अस्पताल में एल-1 ट्रामा केन्द्र स्थापित करने को स्वीकृति।

दवा निरीक्षक कार्यालय को राजपुर से पांवटा साहिब स्थानांतरित किया जाएगा।

बिलासपुर जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र लखनपुर का नाम बदलकर कुनाला में परिवर्तित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

शिमला स्थित तत्कालीन यू.एस क्लब को बहाल करने का निर्णय।

मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की पूंजी को 70 करोड़ से बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी।

बैठक में नए प्राथमिक विद्यालयों जिनमें बिलासपुर जिले का गडियाणा, सिरमौर जिले के मतियाला, बदवाणा मूलान, चम्बा जिले के मूरा, मेहतर, फूट्टा, कांगड़ा जिले के पक्का टियाला, सोलन जिले का जामुन का डोरा, शिमला जिले के कुलग, हरसिंघधार, जूनीकाला जामुं तथा मण्डी जिले का खूडू विद्यालय को खोलने के लिए कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमंडल ने मुख्य मंत्री की बजट घोषणा के अनुसरण में महिलाओं के नाम मकान पंजीकृत करवाने पर स्टाम्प शुल्क को चार प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

हमीरपुर जिला के धनेटा, कांगड़ा जिले में जन्दौड़, ऊना जिला में खद, कुल्लू जिला में निरमण्ड और चम्बा जिला में लील्ह कोठी में स्टाफ सहित नए राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए मंत्रिमडल ने अपनी मंजूरी दी।

मंडी जिला में राजकीय महाविद्यालय सिराज में लंबाथाच में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुरूप सत्त, पर्यावरण मित्र परिवहन प्रणाली और इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने इलैक्ट्रिक वाहनों को टोकन टैक्स पंजीकरण शुल्क में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने हिम कौशल-2016 शीर्षक वाली कौशल विकास नीति को भी स्वीकृति दी तथा नियोजन विभाग को अन्तिम अधिसूचना जारी करने से पहले प्रारूप में छोटे बदलाव करने के लिए प्राधिकृत किया।

मंत्रिमंडल सिरमौर जिले के शिवालिक फोसिल पार्क सकेती में भारतीय भू-विज्ञानी सर्वेक्षण के प्रशिक्षण संस्थान परिसर के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया।

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बसन्तपुर में एक नया राजकीय पाॅलीटैक्निक खोलने  के लिए भी मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडिल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ का नाम बदलकर राजकीय माॅडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ करने को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़जमूला को बदलकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़जमूला स्थित इन्द्रपुर करने को भी अपनी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने मण्डी ग्रामीण स्थित नेरचैक में उप मण्डल नागरिक का कार्यालय खोलने को भी अपनी स्वीकृति दी।

अधिनियम एवं संशोधन

मंत्रिमंडल ने हि.प्र मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूचीबी’  मेंसिम कार्डको शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए सी.सी.एस. (अवकाश) नियमों, 1972 में संशोधन को स्वीकृति।

हिमाचल प्रदेश मत्स्य नियमों, 1979 में भी संशोधन को स्वीकृति।

आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्र्ताओं सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए मापदण्डों में संशोधन को मंजूरी प्रदान।

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