Cabinet Decision
   

591/2014-Pub 13th August 2014

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिला चंबा तथा लाहौल स्पीति जिला के दूर-दराज क्षेत्रों में सेवारत 518 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को एक हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय देने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिला चंबा तथा लाहौल स्पीति जिला के दूर-दराज क्षेत्रों में सेवारत 518 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को एक हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष फरवरी माह में चंबा जिला के सलूणी दौरे के दौरान इस संबंध में घोषणा की थी। बैठक में मैसर्ज ओम एनर्जी जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड को चंबा जिला में 7 मैगावाट की होली-11 ऊर्जा परियोजना के निर्माण के लिए चालीस वर्ष की निर्धारित लीज राशि पर वन भूमि उपलब्ध करवाने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अखिल भारतीय तकीनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) और हिमाचल प्रदेश निजी तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण नियामन) अधिनियम, 2008 के निर्धारित मानदंडों में छूट को लेकर मंत्रिमडल ने निर्णय लिया कि इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त को अनिवार्य बनाया जाए, हालांकि आरक्षित वर्ग को अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी। यह अंतिम छूट होगी और अगले वर्ष से एआईसीटीई एवं हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2008 के निर्धारित मापदंडों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभूति राशि निर्धारित समयावधि में वापिस की जाए। मंत्रिमंडल ने मेडिकल व दंत महाविद्यालय के संकाय सदस्यों को पात्रता मापदंडों के पूरा करने पर उनके पदनामों को समयबद्ध तरीके से स्तरोन्नत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश में कार्यरत दोनों मेडिकल काॅलेजों तथा व डेंटल काॅलेज में कोलेजियम प्रणाली स्थापित करने को भी स्वीकृति दी। बैठक में शिमला जि़ला के चोहारा खंड की ग्राम पंचायत शिलादेश में पशु चिकित्सालय खोलने तथा अनुबंध आधार पर दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिला की ग्राम पंचायत जवाग के पुलवाहल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलन का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा, जिला कांगड़ा के रैत (शाहपुर) में तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के शिमला ग्रामीण मंडल धामी को स्थानांतरित कर टूटू स्थानांतरित करने और धामी में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने गृह रक्षा तथा नागगरिक सुरक्षा विभाग के चैपाल उप-मंडल में होम गार्ड वालंटियर की एक अतिरिक्त कंपनी स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश स्टाम्प नियम, 1973 के 25 तथा 28 नियम के संशोधन का निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत न्यायिक एवं गैर-न्यायकि स्टाम्प पेपर बेचने की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। बैठक में कांगड़ा जिले के रैहन में स्कूल भवन एवं खेल मैदान के निर्माण के लिए डीएवी कालेज न्यास तथा प्रबंधन सोसायटी, नई दिल्ली को पट्टे पर भूमि आवंटित करने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमण्डल ने लाहुल-स्पीति जिले में विभिन्न श्रेणियों में पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। हिमऊर्जा के प्रस्ताव के अनुरूप चिन्हित एवं स्व-चिन्हित आधार पर पांच मैगावाट क्षमता तक की लघु जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए ब्राॅशर/दिशा-निर्देश को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में प्रदेश के सभी नए स्तरोन्न्त स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से पीरियड आधार पर शिक्षकों को संबद्ध करने का निर्णय लिया है। बैठक में उन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति नीति को विस्तार देने का निर्णय भी लिया गया जहां गत दो वर्षों से स्वीकृत पद रिक्त पड़े हंै। बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा-बगवां स्थित राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में विभिन्न श्रेणियों के 24 पद सृजित करने एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने नगर निगम शिमला में पूर्व तिथि से मेट/श्रमिकों के पदों को स्तरोन्नत कर सुपरवाईज़रों के 13 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में हिमाचल प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर नियम, 2005 के नियम 45, 50 तथा 50(4) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वार्ड सिस्टर को निकट भविष्य में 10,300-34,800 ़ 4800 ग्रेड पे प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला के लक्कड़ बाजार क्षेत्र में कैंसर रोगियों के लिए दो मंजिला पार्किंग एवं दो मंजिला सराय भवन के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने यूजीसी वेतनमान प्राप्त कर रहे 2006 से पूर्व के हिमाचल प्रदेश राजकीय कालेज कैडर कर्मियों को संशोधित पैंशन भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला के नेफरोलाॅजी विभाग में सहायक प्रोफैसर एवं एसोसिएट प्रोफैसर प्रत्येक का एक-एक पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने गृह रक्षक एवं नागरिक रक्षा विभाग में हवलदार इंस्ट्रक्टर/क्वाटर मास्टर हवलदार के 10 पद भरने का निर्णय लिया है। बैठक में कोष, लेखा एवं लाॅटरी विभाग में अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 50 पद भरने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश वन निगम में स्वीकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से लगभग 100 कुशल एवं अर्द्धकुशल लोगों को अनुबंध आधार पर संलग्न किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने अभियोजन विभाग में अनुबंध के आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के 20 पद तथा हिमाचल अधीनस्थ न्यायपालिका में सिविल जज के तीन पद को भरने का निर्णय लिया है।

You Are Visitor No.हमारी वेबसाइट में कुल आगंतुकों 10447937

Nodal Officer: UC Kaundal, Dy. Director (Tech), +919816638550, uttamkaundal@gmail.com

Copyright ©Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh.
Best Viewed In Mozilla Firefox