Cabinet Decision
   

24th September 2015

हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय

हरोली में खुलेगा मेडिकल कालेज

मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में आईजीएमसी शिमला, हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के प्रशिक्षु विद्यार्थियों के स्टाइपंड में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। विद्यार्थियों के स्टाइपंड को वर्तमान के 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। 

प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञों की सेवाएं सुनिश्चित बनाने के लिए मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में सरकारी और निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा कोर्सिज की नीति में संशोधन का भी निर्णय लिया है। बैठक में पांगी, भरमौर, तीसा, लाहौल-स्पिति के सभी चिकित्सा खण्डों, चिड़गांव के चिकित्सा खण्डों, नेरवा, टिक्कर, पद्धर खण्ड की चैहार घाटी में अनिवार्य सेवा अवधि को वर्तमान के दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने का निर्णय लिया है। निचार के चिकित्सा खण्ड भावानगर, निरमण्ड तथा आनी, करसोग और जंजैहली चिकित्सा खण्ड, पुखरी, चूरी, चम्बा के चिकित्सा खण्ड किहार और समोत, शिलाई और संगड़ाह, कांगड़ा के महाकाल चिकित्सा खण्ड, ननखड़ी, मतियाना, कोटखाई और कुमारसेन चिकित्सा खण्डों में अनिवार्य सेवा अवधि को वर्तमान के तीन वर्ष के घटाकर दो वर्ष करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा विभाग ने यह प्रावधान रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत एक, दो, तीन और चार वर्षों की अनिवार्य सेवा शर्त के अन्तर्गत स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसी क्षेत्र के जिला अस्पताल अथवा नागरिक अस्पताल में पी.जी. डिग्री अथवा डिप्लोमा पूर्ण करने के उपरान्त एक वर्ष और सेवा देनी होगी, जिस क्षेत्र से वे डिग्री अथवा डिप्लोमा करने के लिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त स्थलों को छोड़कर प्रदेश में अन्य चिकित्सा खण्डों में अनिवार्य सेवा अवधि को घटाकर तीन वर्ष किया गया है। नगर निगम शिमला व नगर परिषद सोलन की परिधि में आने वाले क्षेत्रों और बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ के अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर सेवावधि को वर्तमान 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष किया गया है।

मंत्रिमण्डल ने चिकित्सा अधिकारियों को उनकी एडहाॅक अथवा रोगी कल्याण समिति सेवाओं को शामिल कर फोरटायर पे-स्केल प्रदान करने का निर्णय लिया है।

बैठक में आईजीएमसी शिमला के रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी भी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हरोली में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिले के चुराग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पैरामैडिकल के तीन पद स्वीकृत करने को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिले के पतली कूहल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और यहां अनुबन्ध आधार पर तीन पद सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजा में वर्तमान 20 बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 50 बिस्तर  करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने इको पर्यटन नीति में किया संशोधन

प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और नए पर्यटन स्थल विकसित करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने वन विभाग द्वारा स्थलों का चयन व समझौते की शर्तों इत्यादि का निर्धारण कर इसकी पर्यटन विभाग से भली प्रकार जांच करवाए जाने की शर्त के साथ इको पर्यटन नीति-2015 को संशोधित करने का निर्णय लिया।

सामान्य अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 160 लाख पर्यटक प्रदेश का भ्रमण करते हैं और इको पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों, स्वैच्छिक संगठनों, हि.प्र. वन विभाग के कर्मियों और अन्य विभागों के समन्वित सहयोग से सामुदायिक इको पर्यटन अवधारणा को लागू करना है। इसके अतिरिक्त, इस नीति का उद्देश्य सरकार, स्थानीय समुदायों और निजी उद्यमियों के आपसी समन्वय से सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से इको पर्यटन के लक्ष्य को प्राप्त करना व ग्रामीण पर्यटन को प्राकृतिक पर्यटन से जोड़ना है ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। नीति के अन्तर्गत प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ को कम करना है, ताकि पर्यटन का लाभ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और अब तक अनदेखे-अनछूए सुन्दर स्थलों तक पहुंचाने पर बल दिया गया है। इसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश इको पर्यटन सोसायटी के माध्यम से वन सम्पदा के सतत प्रयास के लिए संसाधन सृजित कर लोगों को प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर के प्रति शिक्षित व जागरूक करने के साथ-साथ प्रदेश की जैव सम्पदा का संरक्षण एवं संवर्धन तथा स्थानीय लोगों की जीविका अर्जन के स्त्रोतों में वृद्धि करने पर भी बल दिया गया है।

 

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम से खुली बोली के माध्यम से इमारती लकड़ी खरीदने वाली निजी पार्टियों के स्टाॅक से इमारती लकड़ी की पासिंग की नीति की पुनर्बहाली का निर्णय लिया है।

बैठक में आईटीआई और पाॅलटैक्निक प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर पारितोषिक प्रदान कर कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना और सत्यापन प्रक्रिया में मानकीकरण को बढ़ावा देना है।

बैठक में सर्वसम्मति से प्रदेश के होटलों को आॅनलाईन बुकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने और पर्यटकों को टोल फ्री हैल्पलाईन व काॅलसेंटर सुविधा के लिए नोयडा की मैसर्ज क्यूब साॅफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के साथ समझौता करने का भी निर्णय लिया गया।

हिमाचल प्रदेश में एवेकेडो, गोल्डन, किवी और सफेद स्ट्रौबेरी के उत्पादन के लिए तकनीकी एवं आर्थिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए मंत्रिमण्डल ने आर.बी.ए हार्टिकल्चर इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया। इस समझौते के अंतर्गत प्रदेश के कुछ जिलों में बागवानी क्षेत्र के विविधिकरण और विकास तथा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने सोलर एनर्जी कार्पाेरेशन आॅफ इंडिया और हि.प्र राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के समन्वय से हिमाचल प्रदेश सोलर पावर कार्पाेरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी बनाने का निर्णय लिया। यह कम्पनी लाहौल स्पिति जिला के काजा में वृहद् बैटरी भंडारण युक्त 2.5 मेगावाट हाइब्रिड (सोलर एण्ड विंड) पावर प्लांट तथा प्रदेश में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर कार्य करेगी।

प्रदेश में विशेषकर लाहौल एवं स्पीति व पांगी में निर्माणाधीन 5 मेगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में सोलन जिले के नालागढ़ में नवग्राओं व रतयोड़ में अधोसंरचना निर्माण के लिए मै. अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को सरकारी भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने युद्ध विधवाओं की वार्षिक आय सीमा को 15000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।

श्रम एवं रोजगार विभाग में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को उच्च ग्रेड-पे देने का निर्णय लिया गया है।

शिमला नगर निगम क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत उन वृक्षों को काटने का निर्णय लिया गया है, जो आम आदमी और सार्वजनिक संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।

23 सितम्बर, 2015 को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बैठक में ददाहु उप-तहसील को तहसील का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिले के कलोल में उप-तहसील खोलने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले की रे में राजकीय महाविद्यालय खोलने और पद सृजित करने का निर्णय लिया है। बैठक में कांगड़ा जिले के पंडित अन्तराम डिग्री कालेज बडोह के शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ की सेवाओं को अनुबन्ध आधार पर लेने का निर्णय लिया है।

बैठक में राज्य फौरंेसिक साईंस लैबोरेटरी को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयोजन में शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम फौरंेसिक साईंस विभाग होगा।

शिमला जिले की रामपुर तहसील के अन्तर्गत देवठी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण तथा सुन्नी स्थित विश्राम गृह में सुधार के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिले के बड़ोह में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने तथा आवश्यक स्टाफ को तैनात करने का भी फैसला लिया गया।

शिमला, पांवटा साहिब और शाहपुर में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयां खोलने का निर्णय लिया गया।

मंडी, जोगेन्द्रनगर और पालमपुर के लोक निर्माण विभाग के वृत्तों को पुनः संगठित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने धर्मशाला स्थित दाड़ी में पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय के रूप में स्तरोन्न्त करने और पशु चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ की तैनाती को हरी झंडी दी। धर्मशाला के गांव उथराग्रां, नरवाणा पंचायत और गमरू गांव में पशु औषधालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है, जिनमें पदों के सृजन के बाद इन्हें भरा जाएगा। चम्बा जिले के चुराह क्षेत्र के अन्तर्गत आवश्यक स्टाफ सहित सनवाल पंचायत के सनवाल और चारड़ा पंचायत के ज्यूरी में भी पशु औषधालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने नगर परिषद, नेरचैक में सचिव पद के स्थान पर कार्यकारी अधिकारी का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया। सैनिक कल्याण विभाग में चालकों के रिक्त आठ पद, प्रदेश के राज्यपाल के लिए को-टर्मिनस आधार पर आफिसर आॅन स्पेशल डियूटी का एक पद सृजित करने, राजकीय मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्राचार्यों के 6 रिक्त पद भरने, आईजीएमसी शिमला में सहायक प्राचार्य (आॅंकोलाजिस्ट) का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने सभी जिला अस्पतालों में मनोचिकित्सकों का एक-एक पद भरने तथा अनुबंध आधार पर आॅपथैलमिक अधिकारी का एक पद सृजित करने का भी निर्णय लिया। कार्मिक विभाग के मापदण्डों के अनुरूप कनिष्ठ अनुबंध प्रशिक्षकोें के 12 पदों को नियमित पदोें में बदलने, मैरिज काउंसलर के वर्तमान पद को इस्टेट आफिसर के रूप में परिवर्तित करने को स्वीकृति दी गई।

अभियोजन विभाग में वरिष्ठ सहायकों के तीन पद, कनिष्ठ आशुलिपिक का एक पद और आशुटंकक के दो पदों को स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, ऊना में रेल पुलिस चैकी के लिए सहायक उप-निरीक्षक का एक पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। स्पीति के लाड़ी स्थित याक ब्रीडिंग पार्क के लिए दैनिक भोगी बेलदारों के आठ पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई।

बैठक में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मामले विभाग शिमला के लिए विधि अधिकारी, कनिष्ठ कार्यालय सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक-एक पद सृजित करने एवं भरने का निर्णय लिया गया।  इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में दैनिक भोगी चतुर्थ श्रेणी के दो पद भरने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 की अनुसूची के भाग-दो में संशोधन का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने एचएएस मुख्य परीक्षा व अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं को आईएएस की मुख्य परीक्षा की तर्ज पर पाठ्यक्रम और पैटर्न में परिवर्तन करने के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा नियम-1973 के नियम 10 (1) के परिशिष्ट-3 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश मैंटिनेंस आफ पेरेंटस एण्ड डिपेंडेंटस (संशोधन) बिल, 2010 को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस अधिनियम के तहत वृद्धाश्रम स्थापित करना और वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सहायता संबंधी प्रावधान है।

बैठक में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) अधिनियम, 2005 में संशोधन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस मामले को एक नियमित विधेयक के रूप में विधानसभा के आगामी सत्र में लाया जाए                                        .0.

 


 

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