Cabinet Decision
   

No. 1468/2018-PUB 30th November 2018

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 10-11 जून, 2019 को आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित ‘हिमाचल प्रदेश निवेशक सम्मेलन 2019’ के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ को राष्ट्रीय सहभागी के रूप में चयन करने का फैसला लिया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ इस आयोजन की सफलता के लिए आवश्यक सहायता समर्थन तथा सेवा प्रदान करेगा। 
मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. सचिवालय में राजस्व विभाग के अन्तर्गत हि.प्र. आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यान्वयन समिति के सहयोग के लिए आपदा प्रबन्धन निदेशालय सृजित करने का निर्णय लिया। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों का भी सृजन किया गया। 
मंत्रिमण्डल ने राज्य में सभी रज्जू मार्गों तथा मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा परियोजनाओं को पीपीपी/बीओटी/ईपीसी आधार पर अपनाने के लिए परिवहन विभाग के नियंत्रण में राज्य में रोप-वे तथा रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम विकास निगम बनाने का निर्णय लिया। 
 
मंत्रिमण्डल ने मौजूदा अधिनियम की कमियों को दूर करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जमाकर्ताओं के हितों (वित्तीय प्रतिस्थापनाओं में) के लिए संरक्षण अधिनियम, 1999 में आवश्यक संशोधन करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। 
विशेष रूप से युवाओं में नशीली दवाओं के दुरूपयोग की समस्या से निपटने के लिए मंत्रिमण्डल ने नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों को और अधिक कठोर बनाने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक), 2018 लाने का फैसला लिया।
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्र, राज्य अथवा अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में विश्ष्टि योगदान करने वाले व्यक्तियों को उनकी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में ‘ग्राम गौरव पट्ट’ लगाने के लिए दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मुख्यालय शिमला में परियोजना प्रबन्धन इकाई के सृजन का निर्णय लिया और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। 
बैठक में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 517 जलापूर्ति तथा सिंचाई योजनाओं के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी से 2322 कर्मियों को आउटसोर्स करने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने अपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय अपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के लिए 13 बोलेरो वाहन खरीदने का भी निर्णय लिया। 
मंत्रिमण्डल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दृष्टिगत राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 59 स्थानों में एल-2/एल-14 शराब के ठेके खोलने का निर्णय लिया। 
बैठक में पंचायती राज विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पंचायत निरीक्षकों के छः रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्य से निरीक्षक ग्रेड-1 के तीन पदों का भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। विभाग में जिला नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के एक पद सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।     
 
 

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