Cabinet Decision
   

420/2014-Pub27th June 2014

बैठक में हिमाचल प्रदेश विलासिता कर (होटल तथा लाॅजिंग हाउस में) संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों के नए होटलों को विलासिता कर के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट होटल के कार्यशील होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज, पपरोला, जिला कांगड़ा में बीएएमएस की सीटों को 50 से बढ़ाकर 60 करने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमण्डल ने फल उत्पादकों को बेहतर दाम सुनिश्चित बनाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत आम का प्रापण मूल्य 5.50 रुपये से 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की। फल का प्रापण एचपीएमसी तथा हिमफैड द्वारा क्रेट्स में किया जाएगा और 1.30 रुपये प्रति किलोग्राम का रखरखाव शुल्क स्वीकृत होगा। योजना के अन्तर्गत 34 फल प्रापण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। बैठक में हिमाचल प्रदेश विलासिता कर (होटल तथा लाॅजिंग हाउस में) संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों के नए होटलों को विलासिता कर के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट होटल के कार्यशील होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई है। मंत्रिमण्डल ने उप-मण्डल स्तर से लेकर तहसील तथा उप-तहसील स्तर तक प्रशासनिक इकाइयों में राजस्व प्रशासन की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के मानदण्डों तथा पद सृजन को स्वीकृति दी। मंत्रिमण्डल ने सरकारी विभागों तथा अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को सीमेंट की आपूर्ति के लिए परिवहन दर 7.75 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति टन निर्धारित करने का निर्णय लिया। बैठक में मण्डी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र में सेरी बंगलो, महोग तथा बगशाड़ में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पद भी स्वीकृत किए गए। इस निर्णय से क्षेत्र की लगभग 54,000 जनसंख्या लाभान्वित होगी। प्रदेश सरकार तथा संबंधित उपायुक्तों के पास लंबित पड़ी उन विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं एवं निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के पट्टे से संबंधित मामलों, जिनके लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य वन विभाग ने 31 दिसम्बर, 2012 से पूर्व वन भूमि के ‘डायवर्जन’ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, को एक मुश्त निपटाने के लिए मंत्रिमण्डल ने विशेष मामले के रूप में समान निर्णय लिया। उपायुक्तों को संबंधित निर्माण कंपनियों एवं परियोजनाओं के पक्ष में पट्टा स्वीकृति प्रदान करने तथा सरकारी भूमि उपयोग होने की तिथि से कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा उस समय प्रचलित पट्टा मानकों के अनुसार तीन माह की अवधि में वसूल करने और तदोपरांत पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया। सिरमौर जिला के सुकेती में स्थित शिवालिक जीवाश्म पार्क में प्रशिक्षण संस्थान परिसर के निर्माण के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के पक्ष में नाम मात्र दरों पर सरकारी भूमि स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, कुमारहट्टी, सोलन बाईपास से महर्षि मार्कण्डेश्वर परिसर तक सड़क निर्माण के लिए 2.01 बीघा वन भूमि स्थानांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। निजी भूमि पर पेपर मलबरी, कचनार, सफेदा, ओई, किमू, चिमू, शहतूत के कटान के लिए ‘ट्रांजिट पास’ की आवश्यकता में छूट देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने मंडी मध्यस्थता योजना, 2013 के अंतर्गत एचपीएमसी की फल विधायन इकाइयों को सेब का रस निकालने के लिए 9705.033 मीट्रिक टन सेब निशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया। आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी और आंेकोलाॅजी विभागों में एसोसिएट प्रोफैसर तथा एसिस्टेंट प्रोफैसर का एक-एक पद सृजित किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश शहर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के अन्तर्गत सड़क के किनारे एवं अन्य वृद्धि क्षेत्रों में नियोजित एवं नियंत्रित विकास के लिए सराहन विशेष क्षेत्र की सीमाओं में विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। सराहन विशेष क्षेत्र में मोहाल सराहन कनाई तथा बौंडा के कुछ क्षेत्र शामिल किए जाएंगे।

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