Cabinet Decision
   

313/2014-Pub17th June 2014

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आज यहां आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार के समस्त कर्मचारियों को 58 वर्ष से 59 वर्ष तक सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया। कर्मचारियों को यह सेवा विस्तार प्रदेश सरकार की संतुष्टि पर निर्भर होगा।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आज यहां आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार के समस्त कर्मचारियों को 58 वर्ष से 59 वर्ष तक सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया। कर्मचारियों को यह सेवा विस्तार प्रदेश सरकार की संतुष्टि पर निर्भर होगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मादक द्रव्यों की बिक्री की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए आवारा पशु नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की। बैठक में वर्ष 2014-15 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनस्थ चयन सेवाएं बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर कृषि विस्तार अधिकारियों के 100 पद भरने तथा वर्ष 2015-16 में 50 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। उन्हें निर्धारित 8310 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण नियमों के प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रशर इकाइयां स्थापित करने के लिए संशोधित मापदंडों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश काश्तकारी तथा भू-सुधार नियम, 1975 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। उद्योग विभाग अथवा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित किए गए प्लाटों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप पंचायत चैकीदारों के मानदेय को 1650 रुपये से बढ़ाकर 1850 रुपये प्रतिमाह करने को भी मंजूरी दी गई। यह बढ़ौतरी एक अप्रैल, 2014 से लागू होगी। मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों के मानदेय को बढ़ाने की भी स्वीकृति प्रदान की, जो एक अप्रैल, 2014 से लागू होगी। मंत्रिमण्डल ने वर्ष 1997 तथा 2002 में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किए गए एनइटी/एसइटी परीक्षा पास कर चुके कालेज काॅडर के प्रवक्ताओं को नियमित करने को मंजूरी प्रदान की। यह एक जून, 2014 से लागू होगी। मंत्रिमण्डल ने भाखड़ा बांध विस्थापितों को न्यू बिलासपुर शहर में प्लाट प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रिमण्डल ने द्वितीय विश्व युद्ध के जवानों तथा उनकी विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 750 रुपये से 2000 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी प्रदान की, जो एक अप्रैल, 2014 से लागू होगी। शिमला जिला में खड़ापत्थर-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क मार्ग को चैड़ा करने का कार्य पूरा होने तक मंत्रिमण्डल ने मै. सी एण्ड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए राज्य उच्च मार्ग व आबादी देह से निर्धारित मापदण्डोें में छूट देने की मंजूरी दी। बैठक में मै. डुग्गर हाईड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड को चम्बा जिला की पांगी घाटी में 236 मैगावाट डुग्गर जल विद्युत परियोजना की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 4.60 मैगावाट लुज लघु जल विद्युत परियोजना आवंटित करना मंजूर किया गया। बैठक में 15 मैगावाट साई कोठी जल विद्युत परियोजना का कार्य हिप्र राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया गया जिसे साई कोठी-प्प् परियोजना का कार्य पहले ही सौंपा गया है। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में हिप्र वन (वन थाना) नियमों, 2010 के अंतर्गत स्थापित 10 वन थानों को समाप्त करने का निर्णय लिया। इनमें ठियोग वन मण्डल के अन्तर्गत सैंज, हमीरपुर वन्य प्राणी के अन्तर्गत नगरोटा सूरियां, मंडी मण्डल के अन्तर्गत देवखन व बालू, रोहड़ू मण्डल के अन्तर्गत टिक्कर, चम्बा मंडल के अन्तर्गत कलेल, बिलासपुर मंडल के अन्तर्गत बस्सी, राजगढ़ मण्डल के अन्तर्गत हाब्बन, पार्वती मंडल के अन्तर्गत मोहाल और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वन मण्डल के अन्तर्गत रोपा वन थाना शामिल हैं। बैठक में बैजनाथ-पपरोला नियोजन क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी प्रदान की ताकि इस क्षेत्र का स्थायी विकास सुनिश्चित बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, सिरमौर जिले में संगड़ाह योजना क्षेत्र के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रीमण्डल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र में मोईन गांव में एकीकृत पार्किंग, व्याख्यान केेंद्र तथा पर्यटन सुविधा परिसर के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की है। बैठक में आर्यभट्ट जीयो-इन्फाॅर्मेटिक्स एण्ड स्पेस एपलीकेशन संेटर के आईटीआई कर्मियों को प्रशिक्षुता आधार पर परिलब्धियां/वजीफा को प्रतिमाह 6000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने तथा आईटीआई कर्मियों को पुर्ननामित कर आईटीआई व्यवसायी करने को भी मंजूरी दी है। बैठक में आर्यभट्ट जीयो-इन्फाॅर्मेटिक्स एण्ड स्पेस एपलीकेशन संेटर में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक व्यवसायियों की परिलब्धियों को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 27 हजार रुपये तथा वैज्ञानिक व्यवसायियों को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह के साथ तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रीमण्डल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में निरीक्षकों की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के स्थान पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत करने की मंजूरी दी। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए प्रति व्यक्ति आधार पर गेहूं/आटा का समान आवंटन सुनिश्चित बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमण्डल ने विशेष अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही दालों पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा खाद्य तेलों पर 10 रुपये प्रति लीटर अनुदान निर्धारित किया है। मंत्रिमण्डल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अनुदानित वस्तुओं के प्रापण के लिए छह महीनों के साथ-साथ तीन माह के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की जाए। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय के विधि विभाग में विधि अधिकारियों (अंग्रेजी) के दो पदों को अनुबंध आधार पर 14,700 रुपये प्रति माह की अनुबंध राशि के साथ सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को मंजूरी दी गई। मंत्रीमण्डल ने शारीरिक शिक्षा में सहायक प्रोफैसर (कालेज काॅडर) के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रीमण्डल ने कृषि विभाग में चार कृषि विकास अधिकारियों (बीज) के स्थायी समायोजन को स्वीकृति प्रदान की।

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