Cabinet Decision
   

No.143/2018-PUB 4th February 2018

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

     कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ऐसे अनाधिकृत भवन मालिकों को राहत प्रदान करते हुए हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन नियम-2018 में संशोधन करने का निर्णय लिया जो ऐसे अनाधिकृत भवनों को अथवा उनके भागों को सील करने की अनुमति देता था। अब अधिनियम में संशोधन के तहत दोषियों को सुनवाई का मौका प्रदान करने के उपरान्त ही सील करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस निर्णय से होटल मालिकों को राहत मिलेगी और नियम के तहत उनकी आपतियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। 
मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री द्वारा कुल्लू जिले के आनी में गत 25 जनवरी को की गई घोषणा के अनुरूप नियमित सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये मूल वेतन पर 1 जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से कर्मचारियों तथा पेंशनधारकों को 700 करोड़ रुपये का लाभ होगा। 
मंत्रिमण्डल ने अनुबन्ध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिये मातृत्व अवकाश को मौजूदा 135 दिनों से बढ़कार 180 दिन करने का निर्णय लिया और इस निर्णय से अब उनका मातृत्व अवकाश नियमित महिला कर्मचारियों के बराबर हो गया है। 
मंत्रिमण्डल ने सामान्य तबादलों पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना चरण-2 के लिए प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत 2000 किलामीटर की लम्बी सड़कों का विस्तृत व्यवहारिक अध्ययन करवाने के लिए डिजाइन कंसलटेंट की सेवाएं लेने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट आमंत्रित करने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य सड़क नेटवर्क की 1350 किलोमीटर लम्बी सड़कों की समय-समय पर मुरम्मत के अतिरिक्त 650 किलोमीटर राज्य सड़कों के लिये सामाजिक-पर्यावरणीय तथा सड़क सुरक्षा उपायों सहित विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइनज़ के लिये मंजूरी प्रदान की। 
मंत्रिमण्डल ने करूणामूलक आधार पर, खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत कोटे के तहत,  विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों में से, सम्बन्धित भर्ती नियमों में विशेष प्रक्रिया के अनुसार बैचवाईज आधार पर तथा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर करने का निर्णय लिया। अन्य सभी मामलों में सम्बन्धित विभाग सभी पहलूओं पर जॉच करने के उपरान्त स्वीकित के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेंगे।
मंत्रिमण्डल ने 1 अपै्रल, 2018 से आईएमएफएल, बीयर, वाईन तथा साईडर के थोक वितरण के लिए एल-1 तथा परचून विक्रताओं को देसी शराब के थोक वितरण के लिये एल-13 की बहाली की मंजूरी प्रदान की।   
बैठक में 5 फरवरी, 2018 से थोक बिक्री लाईसेंस एल-1 तथा एल-13 प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि औपचारिकताएं पूरी की जा सकें और शराब वितरण नेटवर्क पहली अप्रैल, 2018 से पहले क्रियाशील हो सके। मूल लाइसेंस फीस को वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित परचून आबकारी डियूटी में समाहित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया गया कि हि.प्र. विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 5 अप्रैल, 2018 तक आयोजित किया जाएगा तथा 17 से 25 मार्च के बीच अवकाश रहेगा।
मंत्रिमण्डल ने बीमार मध्यम, लघु तथा माइक्रो उद्यम इकाईयां-2017 को पुनः स्थापित करने के लिए मौजूदा हि.प्र.योजना को निरस्त कर दिया और सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त बीमार मध्यम, लघु तथा माइक्रो उद्यम इकाईयां हि.प्र. योजना-2018 तैयार करने का निर्णय लिया।
डा.वाई.एस.परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफैसर/समकक्ष के 14 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
म्ांत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में पंजीयक सहकारी सभाएं का एक रिक्त पद भरने का निर्णय लिया ।
म्ांत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के थुनाग में नया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल खोलने तथा धर्मपुर के भराड़ी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल तथा मण्डी जिला के टीहरा और मण्डप में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उप-मण्डल के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।
 
 

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