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   Una21th April 2021

जिला ऊना में सभी धार्मिक संस्थानों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, शनिवार-रविवार बाजार पूर्णतया बंद

जिला ऊना में सभी धार्मिक संस्थानों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, शनिवार-रविवार बाजार पूर्णतया बंद

 

सरकारी कार्यालय भी शनिवार को बंद रहेंगें, अन्य दिनों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे दफ्तर

ऊना (21 अप्रैल)- राज्य सरकार के आदेश जारी होने के बाद अब जिला ऊना के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार आगामी आदेशों तक शनिवार व रविवार के दिन पूर्णतया बंद रहेंगे। यह आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि शनिवार व रविवार के दिन सिर्फ फल, सब्जी, दूध व डेयरी की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुल सकेंगी। जिम व खेल परिसर भी शनिवार व रविवार के दिन बंद रहेंगे।

राघव शर्मा ने कहा कि वीरवार से अन्य दिनों के लिए भी समय अवधि निश्चित की गई है। फल, सब्जी, दूध व डेयरी की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुल सकेंगी। जबकि बाकी दुकानें प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानों, ढाबा, होटल व रेस्त्रां के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है।

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि जिला में सभी धार्मिक स्थलों में आगामी आदेशों तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दैनिक कर्मकांड व पूजा इत्यादि पारंपरिक ढंग से जारी रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक मई तक सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे तथा अन्य दिनों में कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत रहेगी।

5 से अधिक मामले आने पर सील होगा क्षेत्र

जिलाधीश ऊना ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में 5 से अधिक कोविड-19 मामले आने पर उस पूरे क्षेत्र को 14 दिन तक सील कर दिया जाएगा। वहां पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई स्थानीय पंचायत अथवा शहरी निकाय की सहायता से एसडीएम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि कोविड प्रभावित महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आने वाले सभी व्यक्ति अपने आने की सूचना वार्ड पंच या प्रधान या शहरी क्षेत्रों के वार्ड मेंबर को देंगे। ऐसे राज्यों से लौटे व्यक्ति की जब तक कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, तब तक वह आइसोलेट रहेगा। बाहरी राज्यों से आने की सूचना छुपाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में नियमों की उल्लंघना करने पर अब वार्ड पंच, प्रधान, उप-प्रधान, पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्रों के वार्ड मेंबर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी व नगर पंचायत सचिव को एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए भी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, बीएमओ, ईओ एमसी, नगर पंचायत सचिव, कानूनगो, पुलिस, पटवारी, पंचायत प्रधान, सचिव, वार्ड पंच, शहरी निकाय के वार्ड मेंबर तथा आशा वर्कर्स को अनिवार्य रूप से निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

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