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   Kangra20th May 2020

लॉकडाउन-4: कर्फ्यू में ढील प्रातः सात से दोपहर दो बजे तक: डीसी लॉकडाउन-4: कर्फ्यू में ढील प्रातः सात से दोपहर दो बजे तक: डीसी

संख्याः 05/2020-
 
लॉकडाउन-4: कर्फ्यू में ढील प्रातः सात से दोपहर दो बजे तक: डीसी
स्टांप बेंडर और डाक्यूमेंटरी राइटर सोमवार तथा वीरवार को कर सकेंगे कार्य
सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को दी जाएगी ट्रेनिंग
 
धर्मशाला, 20 मई - उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील का समय पहले की तरह ही प्रातः सात बजे से दोपहर 02 बजे तक रहेगा  इसी दौरान दुकानें इत्यादि खोली जाएंगी। इसके साथ ही नागरिकों को प्रातः साढ़े पांच बजे से लेकर सात बजे तक वॉक तथा रनिंग करने की अनुमति प्रदान की है। नागरिकों को मास्क लगाना जरूरी होगा। उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना दुकानदारों का दायित्व होगा तथा दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए एक से डेढ़ मीटर की दूरी तक गोले के आकार के चिह्न अवश्य प्रदर्षित करें।
स्टांप बेंडर और डाक्यूमेंटरी राइटर सोमवार तथा वीरवार को कर सकेंगे कार्य
  उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि स्टांप बेंडर तथा डाक्यूमेंटरी राइटर अब सोमवार तथा वीरवार को प्रातः दस बजे से दो बजे तक कार्य सकेंगे तथा इसमें भी सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना जरूरी होगा जबकि तहसीलों में भूमि पंजीकरण का कार्य प्रतिदिन प्रातः दस बजे से दो बजे तक किया जाएगा।
सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को दी जाएगी ट्रेनिंग
  उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को प्रषिक्षण दिया जाएगा इस के लिए सैलून तथा ब्यूटी पार्लर संचालक श्रम अधिकारी के माध्यम से आवेदन करेंगे तथा संबंधित उपमंडलों में उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग लेने के उपरांत सैलून तथा ब्यूटी पार्लर खोले जा सकते हैं।
कर्मचारियों को फ्लू के लक्षण होेने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना जरूरी
  उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सरकारी तथा निजी कार्यालय पहले की तरह ही खुले रहेंगे इसमें तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रोटेशन आधार पर उपस्थित रहना होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में किसी तरह के फ्लू के लक्षण होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना जरूरी होगा तथा इस स्थिति में कार्यालय परिसर को सेनेटाइज भी करना होगा।
बाहरी राज्यों या अन्य जिलों से आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास जरूरी
  उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी राज्यों या अन्य जिलों में आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास जरूरी है तथा इस के लिए कांगड़ा जिला की बेवसाइट पर आनलाइन आवेदन करने का प्रावधान भी किया गया है।
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