News
 

   संख्याः 12/2016-11031th January 2017

उचित मूल्य की दुकानों के लिए 24 जनवरी तक करें आवेदन

धर्मशाला, 31 दिसम्बर - जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी हैं। उन्होंने बताया कि ये दुकानें विकास खण्ड नगरोटा सूरियां के स्थान घेवा तथा विकास खण्ड पंचरूखी के जण्डेरा में खोली जाएगी इसके लिए इच्छुक प्रार्थियों से प्राथमिकता के आधार पर उचित मूल्य की दुकान आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
     उन्होंने बताया कि प्रथम प्राथमिकता एकल नारी (जैसा कि महिला एवं बाल विकास विभाग हि0 प्र0 द्वारा निर्धारित किया गया हो), विधवा, जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, महिला मंडल, महिलाओं की सहकारी सभा या महिलाओं का अन्य कोई समूह, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार में कोई भी सदस्य नियमित रूप से रोजगार में न हो और तीसरी प्राथमिकता ग्राम पंचायत एवं चौथी प्राथमिकता सहकारी सभाओं को प्रदान की जाएगी। 
     उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास है। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी तथ एसटी परिवार से संबंध रखता या रखती है, तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र लगाने होंगे। यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा, एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होंगी।
     इसके अतिरिक्त, वितिय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, गोदाम की उपलब्धता, भडांरण क्षमता संबंधी दस्तावेज और आवेदक स्वयं तथा उसके परिवार में कोई सदस्य नियमित रोजगार में नहीं होने के प्रमाण पत्र की प्रतियां प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित करवाकर आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। उपरोक्त दस्तावेजों उपरान्त सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मैरिट तय कर दी जाएगी।

     उन्होंने इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे विभागीय कार्यालय अथवा विभागीय वेब साईट मीपउचनतजपण्दपबण्पद से आवेदन का निर्धारित प्रपत्र डाउनलोड कर उपरोक्त दस्तावेजों सहित 24 जनवरी, 2017 तक जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
000

You Are Visitor No.हमारी वेबसाइट में कुल आगंतुकों 11164270

Nodal Officer: UC Kaundal, Dy. Director (Tech), +919816638550, uttamkaundal@gmail.com

Copyright ©Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh.
Best Viewed In Mozilla Firefox